अजमेर. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन की टीम ने शादी वाले घरों में जाकर समझाइश शुरू कर दी है. नगर निगम, पुलिस, उपखंड अधिकारी और तहसीलदारों की टीमों ने जिले के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विवाह आयोजनों में जाकर परिवारों को गा़इडलाइंस की जानकारी दी. साथ ही उनसे आग्रह किया गया कि 100 से ज्यादा अतिथि ना बुलाएं. इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें. वहीं, चेतावनी भी दी गई कि समझाइश से नहीं मानने वालों के खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा.
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जिला कलेक्टर श्री प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार प्रशासन हर आयोजन पर नजर रखेगा. संक्रमण रोकने के लिए विवाह स्थलों पर जाकर परिवारों को कोरोना गाइडलाइंस की जानकारी दी जा रही है. उन्हें बताया जा रहा है कि शादी में सिर्फ 100 अतिथियों को ही बुलाने की अनुमति है. ये अतिथि भी मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी अनिवार्यताओं के साथ समारोह में उपस्थित रहेंगे. सभी विवाह आयोजक परिवार इन गाइडलाइंस की पालना करें. इससे वो खुद कोरोना संक्रमण के खतरे से बचे रहेंगे. साथ ही दूसरों को भी सुरक्षित रखकर कोरोना की कड़ी को तोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगे.
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वहीं, नगर निगम आयुक्त डॉ. खुशाल यादव ने बताया कि अजमेर शहर के सभी 60 वार्डों में होने वाले विवाह आयोजनों पर नजर है. मंगलवार को जहां भी शादियां थी, वहां नगर निगम की टीमों ने समझाइश की. टीम ने विवाह स्थलों पर उपस्थित लोगों की संख्या, मास्क, थर्मल स्क्रिनिंग, सैनिटाइजेशन की जांच की. साथ ही संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई गई. उन्होंने कहा कि समझाइश के बावजूद अगर कहीं कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर (शहर) विशाल दवे ने बताया कि पूरे जिले में पुलिस-प्रशासन की टीमें शादियों पर नजर रख रही हैं. कहीं भी गाइडलाइंस का उल्लंधन नहीं होने दिया जाएगा.
जारी की गई है ये गाइडलाइंस
राज्य सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में कई एहतियाती एवं प्रतिबंधात्मक उपायों के प्रावधान किए गए हैं. विवाह संबंधी आयोजन में मेहमानों की संख्या 100 से अधिक नहीं होगी. विवाह समारोह के लिए मेहमानों की निर्धारित संख्या के साथ ही कोविड-19 प्रोटोकॉल (जैसे-अनिवार्य फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर की उपलब्धता और थर्मल स्कैनिंग आदि) की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी. विवाह आयोजनकर्ता को विवाह की अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी करानी होगी. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यकता महसूस होने पर टीम गठित कर विवाह समारोह की वीडियोग्राफी कराई जाएगी. अगर ये पाया जाता है कि समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक मेहमानों को आमंत्रित कर प्रावधानों की अवहेलना की गई है तो ऎसे आयोजनकर्ता के खिलाफ राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत जारी किए गए जुर्माना वसूला जाएगा और विधि सम्मत अन्य कार्रवाई की जाएगी.
नियमों की अवहेलना पर लगेगा जुर्माना
बिना सूचना विवाह या अन्य आयोजन करने और आयोजनो में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग आदि नियमों की अवहेलना पर 5 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है. वहीं, 100 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर 25 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.