अजमेर. नाबालिग के साथ दरिंदगी करने का प्रयास करने और बेहरहमी से उसकी हत्या करने के मामले में सोमवार को अजमेर की विशेष पॉस्को न्यायालय ने फैसला सुनाया है. जिसमे न्यायालय ने आरोपी प्रेम पासवान को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया.
पूरा मामला 31 अक्टूबर 2017 को ब्यावर सदर थाना क्षेत्र का है. जिसमे मासूम नाबालिग के साथ युवक द्वारा दुष्कर्म करने का प्रयास और हत्या के मामले में सोमवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है. दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास और 55 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया.
लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने जानकरी देते हुए बताया कि नाबालिग अपने परिवार के साथ अजमेर मजदूरी करने आई थी. वह अजमेर के ब्यावर सदर थाना क्षेत्र में रह रही थी और एक दिन वह शौच करने गई, तभी आरोपी प्रेम पासवान ने नाबालिग का पीछा किया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया. नाबालिग ने शोर मचाना शुरू कर दिया, तभी आरोपी द्वारा नाबालिग के दुपट्टे से उसका गाला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी.
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वहीं न्यायालय ने काफी लंबे समय बाद इस मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए बिहार-गया निवासी प्रेम पासवान को आजीवन कारावास और 55 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया गया.