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अजमेरः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की कैद

अजमेर में किशोरी के साथ दुष्कर्म कर उसका अश्लील वीडियो बनाने के मामले में जिले की पॉक्सो कोर्ट ने एक आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं, पीड़िता की छोटी बहन से छेड़छाड़ के मामले में दूसरे आरोपी को 3 साल की साज सुनाई गई है.

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अजमेर में दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा
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Published : Feb 7, 2020, 5:15 PM IST

अजमेर. जिले की पॉस्को कोर्ट संख्या 2 ने शुक्रवार अहम फैसला सुनाते हुए किशोरी से दुष्कर्म और छेड़छाड़ मामले में दो भाइयों को कड़ी सजा सुनाई है. जिसमें बड़े भाई को 10 साल का कठोर कारावास और 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं, छोटे भाई को 3 साल की सजा और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

अजमेर में दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

यह है पूरा मामला...

दरअसल, 11 अक्टूबर साल 2000 को आरोपी ने पीड़िता के मकान में दाखिल होकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म का अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू किया. वहीं, आरोपी का छोटा भाई पीड़िता की बहन के साथ छेड़छाड़ करता था.

यह भी पढ़ें- कोटा: हिस्ट्रीशीटर पर युवक ने की फायरिंग, बाल-बाल बचा

कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में 23 गवाह 32 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके बाद पोस्को की विशेष संख्या 2 ने फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों को कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

अजमेर. जिले की पॉस्को कोर्ट संख्या 2 ने शुक्रवार अहम फैसला सुनाते हुए किशोरी से दुष्कर्म और छेड़छाड़ मामले में दो भाइयों को कड़ी सजा सुनाई है. जिसमें बड़े भाई को 10 साल का कठोर कारावास और 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. वहीं, छोटे भाई को 3 साल की सजा और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

अजमेर में दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा

यह है पूरा मामला...

दरअसल, 11 अक्टूबर साल 2000 को आरोपी ने पीड़िता के मकान में दाखिल होकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म का अश्लील वीडियो बनाकर पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू किया. वहीं, आरोपी का छोटा भाई पीड़िता की बहन के साथ छेड़छाड़ करता था.

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कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले में 23 गवाह 32 दस्तावेज पेश किए गए. जिसके बाद पोस्को की विशेष संख्या 2 ने फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों को कड़ी सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 75 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

Intro:अजमेर/ पॉस्को को की विशेष अदालत संख्या 2 ने अहम फैसला सुनाते हुए किशोरी से बलात्कार और छेड़छाड़ मामले में दो भाइयों को कड़ी सजा सुनाई है जिसमें बड़े भाई को 10 साल का कठोर कारावास व 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है तो वहीं छोटे भाई को 3 साल की सजा व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है


बता दे कि पूरा मामला नाबालिक युवती से बलात्कार में अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनाकर ब्लैकमेल करने का है जहां पीड़िता की बहन से भी छेड़छाड़ मामले में दोनों भाइयों को सजा सुनाई गई है विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2000 में दर्ज मामले पर न्यायिक अधिकारी राजेंश चद्र गुप्ता द्वारा अहम फैसला सुनाया गया है


जिसमें बलात्कार व अश्लील वीडियो क्लिपिंग बनाकर धमकाने का आरोपी अनिल को 10 साल कठोर कारावास व 75 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है तो उसके छोटे भाई अमित को 3 साल की सजा 20 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है



11 अक्टूबर 2000 को आरोपी अनिल ने पीड़िता के मकान में दाखिल होकर उसकी नाबालिग बेटी से बलात्कार किया आरोपी उसका अश्लील वीडियो बनाकर लगातार ब्लैकमेल कर रहा था वही उसका छोटा भाई अमित उसकी छोटी बहन से छेड़छाड़ करता था जहां अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 23 गवाह 32 दस्तावेज पेश किए गए जिसके बाद पोस्को की विशेष संख्या 2 ने फैसला सुनाते हुए दोनों भाइयों को कड़ी सजा सुनाई है


बाईट-विक्रम सिंह शेखावत- विशिष्ट लोक अभियोजक


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