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केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता तिथि बढ़ाकर 30 जून की

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Published : Mar 26, 2021, 7:16 PM IST

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेज की वैधता बढ़ाकर अब 30 जून 2021 तक कर दिया है. कोरोना के कहर के चलते मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 के तहत ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी गई है.

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केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वाहनों के दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर किया 30 जून 2021

जयपुर. देशभर में कोरोना का कहर बना हुआ है और कोरोना का सबसे बड़ा असर भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है. ऐसे में इस खबर के चलते ट्रांसपोर्ट सहित आमजन को भी बड़ी राहत दी जाएगी. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर अब 30 जून 2021 तक के लिए कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के डायरेक्टर डॉ. पीयूष जैन के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं.

इस आदेश के अंतर्गत लिखा गया है कि कोरोना के कहर के चलते मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 के तहत अब ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जा रही है. इसके अंतर्गत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा अब देश के सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है. बता दें कि कोरोना के कहर के चलते इस वैधता को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है. इसके अंतर्गत गुड्स कार्गो और ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाई गई है. बता दें कि पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इस वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक के लिए किया गया था.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 4 बार बढ़ाई वैधता

बता दें कि कोरोना वायरस के चलते केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सभी मोटर वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है. इससे पहले भी इस वैधता को 4 बार बढ़ाया गया है. बता दें कि पहले केंद्र सरकार के द्वारा इस वैधता को बढ़ाकर 30 जुलाई 2020 तक किया गया था. फिर उसके बाद 30 जुलाई को एक बार फिर इस वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था और उसके बाद वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक किया था, लेकिन कोरोना को देखते हुए कागजो की वैधता 31 मार्च 2021 की थी, लेकिन अब आमजन को राहत देते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है.

जयपुर. देशभर में कोरोना का कहर बना हुआ है और कोरोना का सबसे बड़ा असर भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय से भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है. ऐसे में इस खबर के चलते ट्रांसपोर्ट सहित आमजन को भी बड़ी राहत दी जाएगी. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर अब 30 जून 2021 तक के लिए कर दिया गया है. बता दें कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के डायरेक्टर डॉ. पीयूष जैन के द्वारा यह आदेश जारी किए गए हैं.

इस आदेश के अंतर्गत लिखा गया है कि कोरोना के कहर के चलते मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम 1989 के तहत अब ट्रांसपोर्टर्स को राहत दी जा रही है. इसके अंतर्गत केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा अब देश के सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है. बता दें कि कोरोना के कहर के चलते इस वैधता को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है. इसके अंतर्गत गुड्स कार्गो और ट्रांसपोर्ट से संबंधित सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाई गई है. बता दें कि पहले केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा इस वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक के लिए किया गया था.

केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने 4 बार बढ़ाई वैधता

बता दें कि कोरोना वायरस के चलते केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सभी मोटर वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है. इससे पहले भी इस वैधता को 4 बार बढ़ाया गया है. बता दें कि पहले केंद्र सरकार के द्वारा इस वैधता को बढ़ाकर 30 जुलाई 2020 तक किया गया था. फिर उसके बाद 30 जुलाई को एक बार फिर इस वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया था और उसके बाद वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक किया था, लेकिन कोरोना को देखते हुए कागजो की वैधता 31 मार्च 2021 की थी, लेकिन अब आमजन को राहत देते हुए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सभी वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है.

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