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चुनाव प्रचार के दौरान अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों की हो कड़ाई से पालना: मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राज्य सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइन के बाद निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. चुनाव प्रचार के दौरान अनलॉक 4 की गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के निर्देश दिए हैं.

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पंचायत चुनाव मेें कोरोना गाइडलाइन की कड़ी पालना करने के आदेश
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Published : Sep 21, 2020, 8:24 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार की संशोधित गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग भी पंचायत चुनाव को लेकर सख्त हो गया है. आयोग ने प्रचार में अनलॉक 4 की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के आवश्यक निर्देश जारी दिए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव अशोक जैन ने बताया कि पंचायत राज संस्थानों के प्रथम चरण के दौरान किए जाने वाले चुनाव प्रचार में अनलॉक 4 के सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करनी होगी. जैन ने बताया कि अनलॉक 4 के क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग राजस्थान सरकार के संशोधन आदेश में अंकित निर्देशों का पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच एवं पद के चुनाव के दौरान प्रत्याशियों / अभ्यर्थियों से कड़ाई से पालना करवाई जाए.

पढ़ें- कोरोना मरीजों के लिए सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, 30 मिनट में संक्रमित तक पहुंचेगी मदद

उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस संबंध में दिशा निर्देशों का उल्लंघन की कोई शिकायत आयोग को प्राप्त होती है और यह पाया जाता है कि स्थानीय अधिकारी पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों को उदासीनता बरती जा रही है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी आयोग सख्त कार्रवाई करेगा.

बता दें कि सरकार ने अनलॉक 4 की संशोधन गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली, नागौर जिला मुख्यालय पर धारा 144 लगाई गई है. शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक शामिल होने पर रोक है.

वहीं प्रदेश में सभी सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर रोक है. यह 31 अक्टूबर तक यथावत रहेगी. संशोधन के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाली ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.

जयपुर. राज्य सरकार की संशोधित गाइडलाइन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग भी पंचायत चुनाव को लेकर सख्त हो गया है. आयोग ने प्रचार में अनलॉक 4 की गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के आवश्यक निर्देश जारी दिए हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग के उपसचिव अशोक जैन ने बताया कि पंचायत राज संस्थानों के प्रथम चरण के दौरान किए जाने वाले चुनाव प्रचार में अनलॉक 4 के सभी दिशा-निर्देशों की कड़ाई से पालना करनी होगी. जैन ने बताया कि अनलॉक 4 के क्रियान्वयन के संबंध में गृह विभाग राजस्थान सरकार के संशोधन आदेश में अंकित निर्देशों का पंचायती राज संस्थाओं के सरपंच एवं पद के चुनाव के दौरान प्रत्याशियों / अभ्यर्थियों से कड़ाई से पालना करवाई जाए.

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उन्होंने कहा कि यदि कोई निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए. यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस संबंध में दिशा निर्देशों का उल्लंघन की कोई शिकायत आयोग को प्राप्त होती है और यह पाया जाता है कि स्थानीय अधिकारी पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों को उदासीनता बरती जा रही है, तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी आयोग सख्त कार्रवाई करेगा.

बता दें कि सरकार ने अनलॉक 4 की संशोधन गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली, नागौर जिला मुख्यालय पर धारा 144 लगाई गई है. शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों से अधिक शामिल होने पर रोक है.

वहीं प्रदेश में सभी सामाजिक धार्मिक आयोजनों पर रोक है. यह 31 अक्टूबर तक यथावत रहेगी. संशोधन के बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में होने वाली ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं.

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