जयपुर. प्रदेश में 8 जून सुबह 5 बजे से मिनी अनलॉक-2 ((unlock-2) लागू करने के साथ ही छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है. अनलॉक-2 में सबसे ज्यादा छूट बाजारों को दी जा सकती है. बाजारों का समय अब शाम चार बजे किया जाएगा. मिनी अनलॉक-2 के तहत नई गाइडलाइन (new guideline) का मसौदा बनकर तैयार है, जिसे आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (cm ashok gehlot) की मंजूरी के बाद शाम को जारी किया जाएगा.
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दरअसल मिनी अनलॉक-2 के तहत किन-किन व्यवसायिक गतिविधियों में छूट दी जाए, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में देर रात तक चली मंत्रिपरिषद की बैठक (cabinet meeting) में मंथनन हो चुका. वहीं गृह विभाग ने भी मिनी अनलॉक-2 के तहत जारी होने वाली गाइडलाइन का मसौदा भी तैयार कर लिया है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उस पर चर्चा भी कर ली गई है.
बताया जा रहा है कि गृह विभाग आज नई गाइडलाइन का फाइनल मसौदा तैयार करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजेगा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद आज शाम 5 बजे मिनी अनलॉक-2 की नई गाइडलाइन जारी कर दी जाएगी. यह गाइडलाइन मंगलवार सुबह 5 बजे से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी.
बाजारों का समय बढ़ाने के लिए मंत्रियों का दबाव
विश्वस्त सूत्रों की माने तो अनलॉक-2 के तहत बाजारों का समय बढ़ाने के लिए मंत्रियों ने एक सुर में मुख्यमंत्री को कहा है. दरअसल व्यापारिक संगठनों ने भी विधायकों और मंत्रियों से लगातार बाजारों का समय बढ़ाने की मांग करते आ रहे हैं. बताया जाता है कि मंत्रियों के साथ-साथ विशेषज्ञों ने भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बाजारों का समय सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक करने का सुझाव दिया है. अभी बाजार और राशन की दुकान खुलने का समय सुबह 6 से 11 बजे तक है. इसके अलावा दूध की डेयरियों का समय भी सुबह 6 से शाम 7 बजे तक किया जा जा सकता है.
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शुरू होगी व्यवसायिक गतिविधियां
सूत्रों की माने तो नई गाइडलाइन में बड़ी व्यावसायिक गतिविधियां (business activities) भी शुरू करने की तैयारियां हैं. इसके तहत कल कारखाने, फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयों में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने के साथ कार्य शुरू करने की निर्देश जारी किए जा सकते हैं. इसके अलावा गांवों में मनरेगा के कामों को भी शुरू करने के निर्देश जारी किए जा सकते हैं.
10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होंगे शुरू
नई गाइडलाइन में 10 जून से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू करने की घोषणा हो सकती है. इनमें रोडवेज बसें, निजी वाहनों, बस, ट्रैक्टर, टेंपो को शर्तों के साथ शुरू करने की परमिशन दी जा सकती है. इसके साथ ही मनरेगा में कामकाज करने की छूट दी जा सकती है.
धार्मिक स्थलों को भी मिल सकती है छूट
नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों (religious places), मंदिर-मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरिजाघरों में भी पूजा पाठ और इबादत की की छूट मिल सकती है. हालांकि इसके लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के निर्देश जारी हो सकती है. जन अनुशासन पखवाड़े से ही धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ और इबादत करने की मनाही है.
इन पर अभी भी रहेगी रोक
बताया जाता है कि अनलॉक-2 में जहां कुछ कार्यों में राहत दी जाएगी, तो वहीं कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर रोक बरकरार रहेगी.
- विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात और निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति नहीं होगी.
- सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों-मेलों की अनुमति नहीं होगी.
- सिनेमा हॉल्स, थियेटर, स्विमिंग पूल्स/जिम, मनोरंजन पार्क/पिकनिक स्पॉट और खेल मैदान बंद रहेंगे.
- वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स/मॉल को फिलहाल खोलने की अनुमति नहीं होगी.
- समस्त शैक्षणिक/कोचिंग संस्थाएं, लाइब्रेरी बंद रहेंगे.