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ड्राइविंग लाइसेंस पर ब्लड ग्रुप अंकित अनिवार्य, परिवहन विभाग का ध्यान नहीं

परिवहन विभाग ने अंगदान को बढ़ावा देने के लिए वाहन चालकों को जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर अंगदान की सहमति देने अथवा नहीं देने की जानकारी अंकित करने की कवायद तेज कर दी है. वहीं ड्राइविंग लाइसेंस पर ब्लड ग्रुप को लेकर परिवहन विभाग का ध्यान नहीं है.

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ड्राइविंग लाइसेंस पर ब्लड ग्रुप अंकित होना होता है अनिवार्य
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Published : Apr 1, 2021, 10:33 PM IST

जयपुर. परिवहन विभाग के द्वारा अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए अब वाहन चालकों को जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर अंगदान की सहमति देने अथवा नहीं देने की जानकारी अंकित करने की कवायद तेज कर उसे जरूरी भी कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वाहन चालकों की सबसे अहम जानकारी चालक का ब्लड ग्रुप उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर अंकित करने की प्रक्रिया खुद परिवहन विभाग अब भूला बैठा है.

रोजाना जारी हो रहे सैकड़ों ड्राइविंग लाइसेंस पर आवेदक का बिना ब्लड ग्रुप लिखे लाइसेंस जारी करने के मामले में लगातार तेजी आ रही है, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं. हालांकि परिवहन विभाग के जब आला अधिकारियों से इस मामले को लेकर जानना चाहा तो विभाग के किसी भी अधिकारी ने इस संबंध में बोलने से मना कर दिया. गौरतलब है कि परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बीते दिनों आदेश जारी कर ड्राइविंग लाइसेंस वाले आवेदकों से आवेदन पत्र पर अंगदान करने की जानकारी देने की अनिवार्यता लागू की थी. अब आवेदक को आवेदन पत्र में अंगदान की सहमति देने अथवा इंकार करने की जानकारी अंकित करना अनिवार्य होगा.

यह भी पढ़ें- भाजपा विधायक मदन दिलावर ने फिर दिया विवादित बयान, कांग्रेस को बताया आतंकियों की पार्टी

दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना होने व वाहन चालक की गंभीर स्थिति में खून की जरूरत होने पर ड्राइविंग लाइसेंस पर संबंधित व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अंकित हो तो मेडिकल स्टाफ को आसानी होती है. बावजूद इसके आवेदक और खुद परिवहन विभाग स्टाफ सबसे जरूरी जानकारी अंकित करने में ही अनदेखी कर रहा है. वहीं जब परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फोन पर बातचीत में बताया कि आवेदक ही इस तरह की जानकारी देने को लेकर जागरूक नहीं है, तो विभाग भी अब क्या करें. जबकि विभाग ने ऑर्गन डोनर की जानकारी देने की अनिवार्यता लागू की है. यह बाध्यता भी कितने दिन अब परिवहन विभाग में चलेगी यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिना ब्लड ग्रुप की जानकारी के ऑर्गन डोनर भी करना भी सफल नहीं हो पाएगा.

जयपुर. परिवहन विभाग के द्वारा अंगदान को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल करते हुए अब वाहन चालकों को जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस पर अंगदान की सहमति देने अथवा नहीं देने की जानकारी अंकित करने की कवायद तेज कर उसे जरूरी भी कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वाहन चालकों की सबसे अहम जानकारी चालक का ब्लड ग्रुप उसके ड्राइविंग लाइसेंस पर अंकित करने की प्रक्रिया खुद परिवहन विभाग अब भूला बैठा है.

रोजाना जारी हो रहे सैकड़ों ड्राइविंग लाइसेंस पर आवेदक का बिना ब्लड ग्रुप लिखे लाइसेंस जारी करने के मामले में लगातार तेजी आ रही है, लेकिन परिवहन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं. हालांकि परिवहन विभाग के जब आला अधिकारियों से इस मामले को लेकर जानना चाहा तो विभाग के किसी भी अधिकारी ने इस संबंध में बोलने से मना कर दिया. गौरतलब है कि परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बीते दिनों आदेश जारी कर ड्राइविंग लाइसेंस वाले आवेदकों से आवेदन पत्र पर अंगदान करने की जानकारी देने की अनिवार्यता लागू की थी. अब आवेदक को आवेदन पत्र में अंगदान की सहमति देने अथवा इंकार करने की जानकारी अंकित करना अनिवार्य होगा.

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दूसरी तरफ सड़क दुर्घटना होने व वाहन चालक की गंभीर स्थिति में खून की जरूरत होने पर ड्राइविंग लाइसेंस पर संबंधित व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अंकित हो तो मेडिकल स्टाफ को आसानी होती है. बावजूद इसके आवेदक और खुद परिवहन विभाग स्टाफ सबसे जरूरी जानकारी अंकित करने में ही अनदेखी कर रहा है. वहीं जब परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने फोन पर बातचीत में बताया कि आवेदक ही इस तरह की जानकारी देने को लेकर जागरूक नहीं है, तो विभाग भी अब क्या करें. जबकि विभाग ने ऑर्गन डोनर की जानकारी देने की अनिवार्यता लागू की है. यह बाध्यता भी कितने दिन अब परिवहन विभाग में चलेगी यह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बिना ब्लड ग्रुप की जानकारी के ऑर्गन डोनर भी करना भी सफल नहीं हो पाएगा.

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