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अजमेर पुलिस 2 महीने में काटे 1.49 करोड़ रुपए के चालान, जानें कहां से कितना वसूला जुर्माना - मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई

जन अनुशासन पखवाड़ा में अजमेर पुलिस ने करोड़ों रुपए का जुर्माना वसूला है. 30 मई तक पूरे शहर में महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए 61 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है. वहीं मोटर वाहन अधिनियम के तहत 88 लाख 24 हजार रुपए के चालान काटे गए हैं.

Ajmer Police collected fine, lockdown, Police action
2 महीने में अजमेर पुलिस ने काटे 1.49 करोड़ रुपए के चालान
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Published : Jun 2, 2021, 2:15 PM IST

अजमेर. सरकार की ओर से जारी किया गया जन अनुशासन पखवाड़ा त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े तक पहुंच गया है. करीब डेढ़ महीने चले इस लॉकडाउन (lockdown) के दौरान लोगों के अंदर जागरूकता आई है. वहीं कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से दंड भी भुगता है. पुलिस प्रशासन लापरवाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई (action) करते हुए इन पर आर्थिक जुर्माना लगाया है. इस बीच पुलिस प्रशासन को लाखों रुपए का जुर्माना प्राप्त हुआ है.

महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

अजमेर पुलिस को महामारी अधिनियम (Epidemic Act) के तहत की गई कार्रवाई से कुल 61 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना प्राप्त हुआ है. अजमेर के एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत बताते हैं कि अप्रैल और मई महीने में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूला है. 30 मई तक पूरे शहर में करीब 4062 लोगों के चालान काटे गए हैं. इससे जुर्माना के रूप में 23 लाख 70 हजार रुपए प्राप्त हुए हैं.

इसी तरह बिना मास्क लगाए व्यापार करने वाले और बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को सामान बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने करीब 319 प्रकरण दर्ज किए, जिनसे 19 हजार 200 रुपए का चालान वसूला गया. पहले बिना मास्क लगाएं घूमने वालों पर सरकार की ओर से 500 रुपए का चालान लगाया गया था, जिसे बढ़ाकर बाद में 1000 रुपए कर दिया गया.

यह भी पढ़ें- Modified Lockdown : शर्तों के साथ राजस्थान में आज से मिनी अनलॉक! जानिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद

वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के जुर्म में पुलिस ने करीब 16 से 71 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लाख 34 हजार 200 रुपए के चालान काटे हैं. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 41 हजार 400 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 35 लाख 37 हजार रुपए का जुर्माना वसूला किया गया है. इस तरह महामारी अधिनियम के तहत कुल 61 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है.

मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई

लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बेवजह घर से बाहर गाड़ी लेकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicle act) के तहत कार्रवाई की, जिसमें अप्रैल और मई महीने में 43 हजार 403 दुपहिया और चार पहिया वाहनों के चालान काटे. इस कार्रवाई में करीब 3 हजार 223 दुपहिया और चार पहिया वाहन जब्त भी किए गए. मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 88 लाख 24 हजार 650 रुपए वसूले हैं.

यह भी पढ़ें- कोरोना अपडेट: 24 घंटे में 1.32 लाख नए मामले, 3,207 मौत

एडिशनल एसपी प्रजापत ने बताया कि इस तरह महामारी अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 1 करोड़ 49 लाख 25 हजार 650 रुपए का जुर्माना वसूला है. जुर्माने की वसूली का यह आंकड़ा 30 मई तक का है. प्रजापत ने कहा कि अगर आगे भी लोग गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी की जाएगी.

अजमेर. सरकार की ओर से जारी किया गया जन अनुशासन पखवाड़ा त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े तक पहुंच गया है. करीब डेढ़ महीने चले इस लॉकडाउन (lockdown) के दौरान लोगों के अंदर जागरूकता आई है. वहीं कई लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से दंड भी भुगता है. पुलिस प्रशासन लापरवाह के खिलाफ सख्त कार्रवाई (action) करते हुए इन पर आर्थिक जुर्माना लगाया है. इस बीच पुलिस प्रशासन को लाखों रुपए का जुर्माना प्राप्त हुआ है.

महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई

अजमेर पुलिस को महामारी अधिनियम (Epidemic Act) के तहत की गई कार्रवाई से कुल 61 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना प्राप्त हुआ है. अजमेर के एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत बताते हैं कि अप्रैल और मई महीने में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर उनसे जुर्माना वसूला है. 30 मई तक पूरे शहर में करीब 4062 लोगों के चालान काटे गए हैं. इससे जुर्माना के रूप में 23 लाख 70 हजार रुपए प्राप्त हुए हैं.

इसी तरह बिना मास्क लगाए व्यापार करने वाले और बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को सामान बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ पुलिस ने करीब 319 प्रकरण दर्ज किए, जिनसे 19 हजार 200 रुपए का चालान वसूला गया. पहले बिना मास्क लगाएं घूमने वालों पर सरकार की ओर से 500 रुपए का चालान लगाया गया था, जिसे बढ़ाकर बाद में 1000 रुपए कर दिया गया.

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वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के जुर्म में पुलिस ने करीब 16 से 71 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 लाख 34 हजार 200 रुपए के चालान काटे हैं. इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 41 हजार 400 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 35 लाख 37 हजार रुपए का जुर्माना वसूला किया गया है. इस तरह महामारी अधिनियम के तहत कुल 61 लाख 1 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया है.

मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई

लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बेवजह घर से बाहर गाड़ी लेकर घूमने वाले लोगों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicle act) के तहत कार्रवाई की, जिसमें अप्रैल और मई महीने में 43 हजार 403 दुपहिया और चार पहिया वाहनों के चालान काटे. इस कार्रवाई में करीब 3 हजार 223 दुपहिया और चार पहिया वाहन जब्त भी किए गए. मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 88 लाख 24 हजार 650 रुपए वसूले हैं.

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एडिशनल एसपी प्रजापत ने बताया कि इस तरह महामारी अधिनियम और मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाले लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 1 करोड़ 49 लाख 25 हजार 650 रुपए का जुर्माना वसूला है. जुर्माने की वसूली का यह आंकड़ा 30 मई तक का है. प्रजापत ने कहा कि अगर आगे भी लोग गाइडलाइंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी की जाएगी.

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