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झुंझुनू में दो सगी बहनों से दुष्कर्म, मामला दर्ज

राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक गांव में दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला (Jhunjhunu Rape case) सामने आया है.

Jhunjhunu Rape case
झुंझुनू में दो सगी बहनों से दुष्कर्म
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Published : Mar 2, 2023, 9:31 PM IST

झुंझुनू. जिले के उदयपुरवाटी पुलिस थाना क्षेत्र में एक गांव में दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में उदयपुरवाटी थाने में दो आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है. मामले की जांच नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह को दी गई है. दुष्कर्म की शिकार पीड़िताएं दलित समाज से ताल्लुक रखती हैं.

डीएसपी सतपाल सिंह ने बताया कि जिले के एक गांव में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. उन्होंने बताया कि मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई है. डीएसपी ने बताया कि पीड़ितों के पिता की ओर से दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी उसी गांव के रहने वाले हैं.

पढ़ें : नाबालिग बेटी से 3 साल से रेप कर रहा था पिता, मां भी देती थी साथ, पेपर देने की बजाय थाने पहुंची पीड़िता

आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. साथ ही नाबालिग लड़कियों का मेडिकल टीम के जरिए मेडिकल कराया गया है. वहीं, जिले के ग्रामीण इलाके में हुई इस घटना के बाद खलबली मच गई. वहीं, स्थानीय थाना प्रभारी बृजेंद्र सिंह राठौड़ के मुताबिक बीती रात पीड़ित बालिकाओं के पिता ने दुष्कर्म के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी.

पढ़ें : Girl raped in Dholpur: बहला फुसलाकर युवती को ले गया साथ, फिर बंधक बनाकर किया रेप

पॉक्सो में यह है सजा का प्रावधानः भारत सरकार की तरफ से पॉक्सो एक्ट बनाया गया अधिनियम है. इसके तहत बच्चों को खिलाफ यौन-शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के खिलाफ संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं. 12 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराध साबित होने पर इस एक्ट के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है. वहीं, 12 साल से अधिक उम्र (16 वर्ष तक के नाबालिग) के बच्चों के खिलाफ यौन अपराध पर न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 20 साल कैद की सजा का प्रावधान है.

झुंझुनू. जिले के उदयपुरवाटी पुलिस थाना क्षेत्र में एक गांव में दो सगी बहनों के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. इस संबंध में उदयपुरवाटी थाने में दो आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है. मामले की जांच नवलगढ़ डीएसपी सतपाल सिंह को दी गई है. दुष्कर्म की शिकार पीड़िताएं दलित समाज से ताल्लुक रखती हैं.

डीएसपी सतपाल सिंह ने बताया कि जिले के एक गांव में दो नाबालिग बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. उन्होंने बताया कि मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की गई है. डीएसपी ने बताया कि पीड़ितों के पिता की ओर से दर्ज एफआईआर में बताया गया है कि दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी उसी गांव के रहने वाले हैं.

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आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो और एससी एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है. साथ ही नाबालिग लड़कियों का मेडिकल टीम के जरिए मेडिकल कराया गया है. वहीं, जिले के ग्रामीण इलाके में हुई इस घटना के बाद खलबली मच गई. वहीं, स्थानीय थाना प्रभारी बृजेंद्र सिंह राठौड़ के मुताबिक बीती रात पीड़ित बालिकाओं के पिता ने दुष्कर्म के बारे में शिकायत दर्ज करवाई थी.

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पॉक्सो में यह है सजा का प्रावधानः भारत सरकार की तरफ से पॉक्सो एक्ट बनाया गया अधिनियम है. इसके तहत बच्चों को खिलाफ यौन-शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के खिलाफ संरक्षण के प्रावधान किए गए हैं. 12 साल से कम उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराध साबित होने पर इस एक्ट के तहत आजीवन कारावास या मृत्युदंड का प्रावधान है. वहीं, 12 साल से अधिक उम्र (16 वर्ष तक के नाबालिग) के बच्चों के खिलाफ यौन अपराध पर न्यूनतम 10 साल और अधिकतम 20 साल कैद की सजा का प्रावधान है.

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