नई दिल्ली : दिल्ली में नगर निगम के चुनावों की तारीखों को आगे टाले जाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. अधिवक्ता शादान फरासत (Shadan Farasat) के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि यह राज्य चुनाव आयोग पर सरकार का 'बेशर्म' प्रभाव है और नगरपालिका चुनावों के संचालन में इसका प्रमुख हस्तक्षेप इस रिट याचिका का विषय है.'
याचिका में तर्क दिया गया है कि राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न नोटिस और आदेश जारी किए थे जिसमें संकेत दिया था कि चुनाव अप्रैल 2022 में होंगे और उसके लिए तैयारी चल रही थी. फिर दिल्ली के उपराज्यपाल से सूचना मिली कि केंद्र ने दिल्ली के तीन नगर निगमों को विलय करने का फैसला किया है, जिसके कारण चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया.
याचिका में तर्क दिया गया है कि 'केंद्र बहुत स्पष्ट रूप से राज्य चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कम करने और दिल्ली में स्वतंत्र और निष्पक्ष नगरपालिका चुनावों को विफल करने का प्रयास कर रहा है.'
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