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Published : Nov 25, 2020, 10:46 AM IST

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अब प्रदेश सरकार तय करेगी खनिज निधि में खर्च होने वाली राशि- खनिज मंत्री

भोपाल। जिलों में स्थानीय विकास पर खर्च की जाने वाली खनिज निधि के अधिकार को राज्य शासन ने कलेक्टर से वापस ले लिए है. अब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समिति बनेगी, जो खनिज निधि खर्च करने का निर्णय लेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में संशोधन कर दिया है, और अधिसूचना जारी कर दी है. खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक यह राशि कहां खर्च करना है वो प्रदेश सरकार तय करेगी. इसमें तय किया गया है कि यदि किसी जिले में खनिज से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की आमदनी 5 करोड़ से ज्यादा है, तो उन्हें 50 फ़ीसदी राशि राज्य खनिज निधि में जमा करनी होगी.

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