न्यायालय ने मिलाया परिवार , 9 महीने बाद फिर से एक हुए तलाक लेने दंपति, हाईकोर्ट ने निरस्त की डिक्री - ग्वालियर उच्च न्यायालय
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ग्वालियर। शहर के बहोड़ापुर इलाके में रहने वाले एक कारोबारी का बिखरा हुआ परिवार एक बार फिर से मिल गया है. इसके पीछे उस वकील का सबसे ज्यादा योगदान रहा, जिसने इस दंपत्ति का पिछले साल आपसी सहमति से तलाक कराया था. तलाक की डिक्री देते समय परिवार न्यायालय ने दंपत्ति को अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए महीने में दो बार छूट दी थी(gwalior high court cancel couple divorce). पत्नी बच्चों को लेकर किसी मंदिर या पार्क में पहुंचती थी, जहां उसका पति अपने बच्चों से मिलता था. करीब 15 साल का वैवाहिक जीवन इस दंपत्ति का अच्छा गुजरा, लेकिन पिछले कुछ समय से आपस में इतनी खटास आ गई कि पत्नी ने तलाक के लिए कुटुंब न्यायालय में अर्जी दाखिल कर दी थी. अधिवक्ता ललित श्रीवास्तव ने दंपत्ति को सलाह दी कि, वे कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े, अगर साथ नहीं रहना है तो आपसी सहमति से तलाक ले लें. कुछ समय बाद जब दोनों के बीच फिर से सब कुछ अच्छा चलने लगा तो अधिवक्ता ने उन्हें साथ रहने की सलाह दी. पति पत्नी की सहमति लेने के बाद डिक्री के खिलाफ इस अधिवक्ता ने डिवीजन बेंच में अपील दायर की, जिसे सुनने के बाद हाईकोर्ट ने डिक्री को निरस्त कर दिया.
Last Updated : Feb 3, 2023, 8:32 PM IST