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Vidisha News: बोरवेल खुला छोड़ने पर 2 लोगों को जेल, मासूम की मौत के बाद कार्रवाई - विदिशा में बोरवेल खुला छोड़ने पर आरोपी गिरफ्तार

विदिशा में बोरवेल खुला छोड़ने पर कलेक्टर के आदेश के बाद 2 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. 15 मार्च को बोरवेल में गिरने से 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी.

vidisha collector action
बोरवेल खुला छोड़ने पर कार्रवाई
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Published : Mar 16, 2023, 9:07 PM IST

विदिशा। कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम लटेरी ने बोरवेल खुला छोड़ने वाले 2 आरोपियों को जेल भेजा दिया है. आनंदपुर थाना अंतर्गत ग्राम खेर खेड़ी में 15 मार्च को बोरवेल में गिरने से 24 घंटे के संघर्ष के बाद मासूम बालक की मौत हो गई थी. इसको लेकर कलेक्टर ने संबंधित दोषी पक्षों पर कार्रवाई करने की बात कही थी. गुरुवार को कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने एक पत्र जारी करके जिले में जितने भी बोरवेल खुले पड़े हुए हैं उनको चिन्हित कर सभी पर कार्रवाई करने की बात कही है. इसी को लेकर कलेक्टर ने पूरे जिले में एक आदेश पत्र भी जारी किया है.

vidisha collector action
बोरवेल खुला छोड़ने पर कार्रवाई

ऐसे हुई कार्रवाई: खेर खेड़ी गांव में अपने खेत में खुला बोरवेल छोड़ने वाले भूमि कब्जादार रघुवीर अहिरवार एवं नीरज अहिरवार पर कार्रवाई की गई है. इसी खेत के मालिक आनंदपुर निवासी रामस्वरूप शर्मा ने रघुवीर अहिरवार को खेत बटिया पर दिया था. इसलिए कलेक्टर ने बटियादार को भी आरोपी बनाते हुए उन पर कार्रवाई की है. आरोपी गणों पर आईपीसी की धारा 304 ए 34 के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी नीरज अहिरवार एवं आरोपी रघुवीर अहिरवार को एसडीएम लटेरी ने उक्त प्रकरण में आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया है.

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बोरवेल खुला छोड़ने पर कार्रवाई

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मासूम हारा जिंदगी की जंग: जिले की लटेरी तहसील के खेर खेड़ी पठार गांव में 7 साल के लोकेश को बचाने की सारी कोशिशें असफल हो गईं थी. 24 घंटे तक 60 फीट गहरे बोरवेल में फंसे रहने के कारण बच्चे की मौत हो गई थी. 43 फीट की गहराई में बोरवेल में फंसे लोकेश को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही विदिशा व भोपाल के प्रशासनिक व पुलिस टीमें जुटी हुईं थी.

विदिशा। कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम लटेरी ने बोरवेल खुला छोड़ने वाले 2 आरोपियों को जेल भेजा दिया है. आनंदपुर थाना अंतर्गत ग्राम खेर खेड़ी में 15 मार्च को बोरवेल में गिरने से 24 घंटे के संघर्ष के बाद मासूम बालक की मौत हो गई थी. इसको लेकर कलेक्टर ने संबंधित दोषी पक्षों पर कार्रवाई करने की बात कही थी. गुरुवार को कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने एक पत्र जारी करके जिले में जितने भी बोरवेल खुले पड़े हुए हैं उनको चिन्हित कर सभी पर कार्रवाई करने की बात कही है. इसी को लेकर कलेक्टर ने पूरे जिले में एक आदेश पत्र भी जारी किया है.

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बोरवेल खुला छोड़ने पर कार्रवाई

ऐसे हुई कार्रवाई: खेर खेड़ी गांव में अपने खेत में खुला बोरवेल छोड़ने वाले भूमि कब्जादार रघुवीर अहिरवार एवं नीरज अहिरवार पर कार्रवाई की गई है. इसी खेत के मालिक आनंदपुर निवासी रामस्वरूप शर्मा ने रघुवीर अहिरवार को खेत बटिया पर दिया था. इसलिए कलेक्टर ने बटियादार को भी आरोपी बनाते हुए उन पर कार्रवाई की है. आरोपी गणों पर आईपीसी की धारा 304 ए 34 के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए आरोपी नीरज अहिरवार एवं आरोपी रघुवीर अहिरवार को एसडीएम लटेरी ने उक्त प्रकरण में आरोपी मानते हुए जेल भेज दिया है.

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बोरवेल खुला छोड़ने पर कार्रवाई

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