विदिशा। जिला कोर्ट ने साल 2013 के एक मामले में फैसला सुनाते हुए सामाजिक न्याय विभाग की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है. जिसके बाद विभाग के करीब तीन लाख रुपए के कुर्सी, टेबिल, फर्नीचर कुर्क कर लिया गया. विभाग ने लगातार कोर्ट के नोटिस की अवेहलना करते हुए एक व्यापारी के 42 हजार रुपए का भुगतान 2013 से अब तक नहीं किया था. जिसके बाद कोर्ट ने विभाग की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दे दिए.
विदिशा में सैफी आयरन वर्क्स के संचालक जैनुद्दीन ने सामाजिक न्याय विभाग को 2013 में करीब 42 हजार रुपए का सामान बेचा था. जिसका भुगतान सामाजिक न्याय विभाग ने नहीं किया. जैनुद्दीन ने उपभोक्ता फोरम में मामले की शिकायत की जहां से सामाजिक न्याय विभाग को भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा गया. इसके बाद भी भुगतान नहीं किया गया. तब कोर्ट ने विभाग की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए. कुर्की की कार्रवाई के दौरान न्यायालय के कर्मचारी और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी डॉक्टर पीके मिश्रा के बीच नोक झोंक भी हुई.
डॉक्टर पीके मिश्रा का कहना था की वह कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कहा की लगभग 74 हजार की डिग्री के एवज में जो सामग्री उसके बदले नीलम या कुर्की की जा सकती है वही ले जाई जाए, लेकिन न्यायालय कर्मचारी लगभग दो से तीन लाख का सामान भरकर ले जा रहे हैं जो गलत है.