विदिशा। जिले में कलेक्टर पंकज जैन के निर्देशअनुसार अब शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है. लॉकडाउन की अवधि में स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सालय और मेडिकल स्टोर मुक्त रहेंगे. यह आदेश शाम 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक प्रभावशील रहेगा.
शनिवार और रविवार को छोड़कर समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान दुकान शाम साढ़े 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद किए जाएंगे, मगर भोजनालय और रेस्टोरेंट प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक अपनी भोजन सेवा प्रदान कर सकेंगे. शासकीय दुकान और निजी संस्थान में व्यक्ति पाए जाने पर संबंधित स्थानों को 7 दिन के लिए सील किया जाएगा. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्रवाई संपादित की जाएगी.
शनिवार को कलेक्टर के आदेश के बाद लॉकडाउन का पूरा असर देखा गया. शहर पूरी तरह बंद नजर आया. हालांकि लॉकडाउन में शराब की दुकानों को छूट दी गई. शहर भर की शराब की दुकानें खुली नजर आई. दिन भर बाजार की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा. वहीं रविवार को भी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा.
कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा कि अगर कोई व्यक्ति घरों से बिना मास्क के निकलता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को भी बक्शा नहीं जाएगा.
कलेक्टर पंकज जैन ने निर्देश देते हुए कहा कंटेनमेंट जोन में उल्लंघन कर्ता के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रकरण भी दर्ज कर सकती है. उन्होंने सूचनाएं संकलित करते हुए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद के निर्देश भी जारी किए हैं.
सोशल डिस्टेंसिंग को हर हाल में मानना अनिवार्य किया है. पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग कार्य किया जा रहा है. अगर इस दौरान वाहन चालक बिना मास्क के पाया जाता है, तो उसके खिलाफ चालान काटा जाएगा. उन्हें निशुल्क 10 रुपए का मास्क मौके पर दिया जाएगा, जिससे लोगों में मास्क पहनने की जागरूकता फैल सकें.