उमरिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh) राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के शहडोल दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के बाद लौटकर बांधवगढ में रुके.सीएम शिवराज ने वन्यजीवों से होने वाली फसलों की तबाही व वन्यजीवों के हमले से मौत पर आश्रित परिवार को मिलने वाली सहायता राशि को दोगुना करने का ऐलान किया है. वन्य प्राणियों से किसी की भी मृत्यु उपरांत शासन की ओर से मिलने वाली राशि 4 लाख को बढ़ाकर 8 लाख कर दिया जाएगा. वहीं किसानों की फसलों को वन्य प्राणियों के द्वारा नुकसान पहुंचाए जाने पर प्रति हेक्टेयर भी मुआवजा राशि भी बढ़ा दी गई है.
मुआवजे की राशि दोगुनी: दरअसल इसके पहले वन्य प्राणियों से हमले के कारण किसी की मृत्यु होने पर मुआवजे की राशि महज 4 लाख दी जाती थी. जिसको देखते हुए जिले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे की राशि को दोगुना करने घोषणा की है. वही किसानों के लिए भी सीएम के द्वारा वन्य प्राणियों से होने वाले फसलों के नुकसान की राशि बढ़ा दी गई है. अब सिंचित भूमि मे फसलों का नुकसान होने पर मुआवजा राशि 30 हजार प्रति हेक्टेयर दी जाएगी. वही असिंचित भूमि पर मुआवजा राशि 16 हजार प्रति हेक्टेयर देने की बात कही गई है.
पेसा अधिनियम होगा लागू: गौरतलब है कि वनवासी समाज के हितों से जुड़ा पेसा अधिनियम बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर यानी कल से मध्यप्रदेश में लागू होना है. आधिकारिक रूप से इसे शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के मंच से महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू की उपस्थिति में लागू होना है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीड़ित परिवार को यह सहायता राशि जल्द से जल्द मिले इसके लिए भी प्रक्रिया को सरल बनाया जायेगा.