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नवरात्रि में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कर सकेंगे पूजा, कलेक्टर ने दिए अहम निर्देश - Corona guidelines

कलेक्टर ने आज जनपद कार्यालय बिरसिंहपुर पाली में शारदीय नवरात्र को देखते हुए क्षेत्र के नागरिकों और अधिकारियों के साथ कोरोना गाइडलाइन के पालन को लेकर बैठक की और जरुरी दिशा निर्देश जारी किए. पढ़िए पूरी खबर..

collector's meeting
कलेक्टर की बैठक
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Published : Oct 19, 2020, 5:10 PM IST

उमरिया। कलेक्टर ने सोमवार यानी आज जनपद कार्यालय बिरसिंहपुर पाली में एक बैठक का आयोजन किया. बैठक में नौरोजाबाद और बिरसिंहपुर पाली के नागरिकों सहित समस्त राजस्व अमले को शामिल किया गया. बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शारदेय नवरात्र में होने वाले आयोजन में जनता और प्रशासन के बीच सामंजस्य बनाना था.
बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किए जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट और पंडाल को 10*10 अधिकतम रखा जाएगा.

  • सामाजिक सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार 100 से कम व्यक्तियों के साथन आयोजन किए जा सकेंगे और इसके लिए आयोजकों को क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगा.
  • कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने और गरबा की अनुमति नहीं होगी, लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

    मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की होगी और इसके लिए संबंधित आयोजकों को पहले से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना होगा.
  • सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजन में श्रद्धालु फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करेंगे.

उमरिया। कलेक्टर ने सोमवार यानी आज जनपद कार्यालय बिरसिंहपुर पाली में एक बैठक का आयोजन किया. बैठक में नौरोजाबाद और बिरसिंहपुर पाली के नागरिकों सहित समस्त राजस्व अमले को शामिल किया गया. बैठक के आयोजन का मुख्य उद्देश्य शारदेय नवरात्र में होने वाले आयोजन में जनता और प्रशासन के बीच सामंजस्य बनाना था.
बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित किए जाने वाली प्रतिमा की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट और पंडाल को 10*10 अधिकतम रखा जाएगा.

  • सामाजिक सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार 100 से कम व्यक्तियों के साथन आयोजन किए जा सकेंगे और इसके लिए आयोजकों को क्षेत्र के संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना होगा.
  • कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने और गरबा की अनुमति नहीं होगी, लाउडस्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.

    मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं की होगी और इसके लिए संबंधित आयोजकों को पहले से संबंधित अनुविभागीय अधिकारी से लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करना होगा.
  • सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजन में श्रद्धालु फेस मास्क सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करेंगे.
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