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उमरिया में शुरु हुई आहार अनुदान योजना, बैगा परिवारों के नाम जोड़ने के दिए निर्देश - बैगा मुखिया परिवारों को नाम जोड़ने के निर्देश

उमरिया जिले में आहार अनुदान योजना के तहत बैगा जाति के परिवारों में घर की महिला मुखिया के खातें में ऑनलाइन राशि का भुगतान कराने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं बैगा परिवार के मुखिया का नाम भी योजना में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं.

Collector instruction regarding dietary grant scheme
बैगा मुखिया परिवारों के नाम जोड़ने के निर्देश
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Published : Sep 15, 2020, 5:17 PM IST

उमरिया| कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बैगा जाति के महिला मुखिया के खातें में आहार अनुदान योजना अंतर्गत प्रति माह एक हजार रुपये की राशि का भुगतान ऑनलाइन तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं. जिन पात्र बैगा मुखियाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके नाम भी योजना में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए कलेक्टर द्वारा जनपद पंचायत वार और नगर पालिका वार समितियों का गठन किया गया है.

इस कार्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगरीय निकाय नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिनका दायित्व बैगा परिवार के सर्वे के लिए नोेडल अधिकारी एमपीटीएएएस के माध्यम से आहार अनुदान योजना के हितग्राहियों का सत्यापन कराना और प्रोफाइल पंजीयन सुनिश्चित कराना होगा. जबकि अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी सभी बैगा परिवारों का सर्वे करेंगे.

योजना का लाभ लेने के लिए ये रही आवश्यक जानकारी

आहार अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो. विशेष पिछड़ी जन जाति, बैगा, सहरिया और भारिया जाति से संबंध रखता हो. परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो और न ही आयकर दाता हो. सर्वे सूची में मृत हितग्राही का दोहरीकरण नहीं हो. स्थाई रूप से बाहर निवासरत बैगा परिवारों का सर्वे प्रपत्र में विवरण दर्ज किया जाए. अगर कोई पात्र बैगा परिवार की महिला मुखिया स्वीकृत योजना से वंचित हो, तो उसका नाम दर्ज कर ग्रामवार सूची प्रमाणित किया जाए. यह समिति ग्रामवार, नगर पालिका वार, बैगा परिवार के महिला मुखिया का नाम, पति का नाम, जाति, आधार नंबर, समग्र आइडी, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, आईएफसी कोड की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय सहायक आयुक्त को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराएगी.

उमरिया| कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बैगा जाति के महिला मुखिया के खातें में आहार अनुदान योजना अंतर्गत प्रति माह एक हजार रुपये की राशि का भुगतान ऑनलाइन तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं. जिन पात्र बैगा मुखियाओं को लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके नाम भी योजना में जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए कलेक्टर द्वारा जनपद पंचायत वार और नगर पालिका वार समितियों का गठन किया गया है.

इस कार्य के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगरीय निकाय नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिनका दायित्व बैगा परिवार के सर्वे के लिए नोेडल अधिकारी एमपीटीएएएस के माध्यम से आहार अनुदान योजना के हितग्राहियों का सत्यापन कराना और प्रोफाइल पंजीयन सुनिश्चित कराना होगा. जबकि अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी सभी बैगा परिवारों का सर्वे करेंगे.

योजना का लाभ लेने के लिए ये रही आवश्यक जानकारी

आहार अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो. विशेष पिछड़ी जन जाति, बैगा, सहरिया और भारिया जाति से संबंध रखता हो. परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में नहीं हो और न ही आयकर दाता हो. सर्वे सूची में मृत हितग्राही का दोहरीकरण नहीं हो. स्थाई रूप से बाहर निवासरत बैगा परिवारों का सर्वे प्रपत्र में विवरण दर्ज किया जाए. अगर कोई पात्र बैगा परिवार की महिला मुखिया स्वीकृत योजना से वंचित हो, तो उसका नाम दर्ज कर ग्रामवार सूची प्रमाणित किया जाए. यह समिति ग्रामवार, नगर पालिका वार, बैगा परिवार के महिला मुखिया का नाम, पति का नाम, जाति, आधार नंबर, समग्र आइडी, बैंक खाता क्रमांक, बैंक का नाम, आईएफसी कोड की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में कार्यालय सहायक आयुक्त को 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराएगी.

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