उज्जैन। कलेक्टर और महाकालेश्वर मंदिर के अध्यक्ष आशीष सिंह ने आदेश जारी कर गर्भगृह में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी है. जारी आदेश के अनुसार महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अंतर्गत संधारित सूची अनुसार कार्यरत पुजारी/ पुरोहित /प्रतिनिधि ही गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति बगैर प्रशासक और महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की अनुमति के बिना गर्भगृह में प्रवेश नहीं करेंगे.
मंदिर समिति अध्यक्ष का सख्त आदेश
महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में किसी भी अधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करते पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध मंदिर अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. विगत 9 से 10 मार्च को पुजारी परिवार के सदस्य के नाम पर कतिपय व्यक्तियों द्वारा गर्भगृह में प्रवेश करने की जानकारी अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान लगी थी, जिस पर कलेक्टर ने पुजारी के ऊपर कार्रवाई की थी. वहीं महाशिवरात्रि के दौरान उमा भारती और कैलाश विजयवर्गीय ने गर्भगृह में प्रवेश कर जल चढ़ाया था. इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए और कोरोना महामारी के चलते गर्भगृह में किसी व्यक्ति के प्रवेश करने पर सख्ती बरती जा रही है. सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े ही व्यक्ति गर्भगृह में प्रवेश कर सकेंगे.
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महाकालेश्वर मंदिर में दान करने वालों को आयकर में छूट
भगवान महाकालेश्वर को श्रद्धालु अपनी मन्नत पूर्ण होने पर दान भेंट करते है. जबलपुर से आए श्रद्धालु ज्ञानेंद्र पांडे ने 25 हजार रुपये की रसीद भगवान महाकाल के चरणों में अर्पित की. आईटी शाखा प्रभारी राजकुमार सिंह ने बताया कि काफी श्रद्धालु ऑनलाइन भुगतान कर मंदिर में दान करते हैं. पिछले माह चार लाख रुपये से अधिक का दान श्रद्धालु द्वारा ऑनलाइन किया गया था. खास बात यह है कि मंदिर में दान की गई राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80 (g) के अंतर्गत पात्रता अनुसार छूट प्राप्त की जा सकती है. दान की रसीद भी पैन नंबर भरे जाने पर ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है. मंदिर में दान करने वाले श्रद्धालुओं को आयकर में छूट दी जा रही है. इसकी रसीद भी श्रद्धालु को दी जा रही है.