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स्पेन में यात्रा और पासपोर्ट के नाम पर आठ लाख की ठगी, आरोपी को पांच साल की सजा - Cheating in ujjain

विदेश यात्रा कराने के नाम पर उज्जैन के शख्स के साथ भोपाल की टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी के संचालक द्वारा ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादी से आठ लाख से ज्यादा की ठगी की गई थी.इस पर कोर्ट ने आरोपी को चार साल की सजा और पांच हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

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Published : Mar 2, 2021, 10:00 AM IST

उज्जैन। जिले में लगातार बढ़ रहे ठगी के मामले में आज 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, जिसमें भोपाल निवासी एल्बम टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस ट्रैवल एजेंसी के संचालक आशुतोष श्रीवास्तव द्वारा उज्जैन निवासी अनुराग गौड़ के साथ 8 लाख 79 हजार 500 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था. फरियादी यात्री से आरोपी ने पहले पासपोर्ट लिए फिर पैसा खाते में ट्रांसफर करवाया और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया. काफी परेशान होने के बाद भी आरोपी से संपर्क नहीं हुआ तो नजदीकी माधव नगर थाना क्षेत्र में फरियादी ने 420 के तहत मामला दर्ज करवाया इसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए धारा 409 के तहत 4 साल की सजा व पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल 09, 09, 2017 को फरियादी अनुराग गौड़ ने थाना माधव नगर में रिपोर्ट कराई थी कि 'मैं माधव नगर क्षेत्र का स्थाई निवासी हूं मेरा मेरे बच्चों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए परिवार व साथियों के संग स्पेन यात्रा जाना चाहता था जिसके लिए मैंने उज्जैन से स्पेन जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया आने जाने के लिए हवाई जहाज के टिकट हेतु भोपाल के एल्बम टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस के टिकट बुक करवाने के लिए संपर्क किया, मेरी बात आशुतोष श्रीवास्तव से हुई जिन्होंने टिकट बुक करवाने के नाम पर मेरे और साथियों के पासवर्ड की मांग की जो हमने दे दिए. फिर उसने हमसे 8,79,500 रुपए की मांग की जिसे भी हमने बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया था लेकिन निर्धारित राशि देने के बाद भी जब कई दिनों के बाद टिकट और पासपोर्ट आरोपी के द्वारा नहीं लौटाए गए तो उसके खिलाफ शिकायत करने पहुंचे हैं और ना ही हमारा आरोपी से संपर्क हो रहा है हमें पूर्णता विश्वास है कि हम ठगी और धोखेबाजी का शिकार हुए हैं, जिसकी शिकायत हमने माधव नगर थाने में दर्ज करवाई है. इस पर आरोपी आशुतोष के खिलाफ पुलिस ने छल प्रवंचना एव धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया था.'

ये ऑनलाइन ठग ई-कार्मस कंपनियों को बनाता था अपनी ठगी का शिकार

मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने आज सजा सुनाई

प्रेमपाल सिंह ठाकुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा आरोपी आशुतोष निवासी जिला भोपाल को 4 वर्ष का सश्रम कारावास साथ ही पांच हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है. मामला माधव नगर थाना क्षेत्र का है 09,09,2017 फरियादी अनुराग के साथ भोपाल के ट्रैवल कंपनी द्वारा 420 की ठगी की गई थी.

उज्जैन। जिले में लगातार बढ़ रहे ठगी के मामले में आज 4 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है, जिसमें भोपाल निवासी एल्बम टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस ट्रैवल एजेंसी के संचालक आशुतोष श्रीवास्तव द्वारा उज्जैन निवासी अनुराग गौड़ के साथ 8 लाख 79 हजार 500 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया था. फरियादी यात्री से आरोपी ने पहले पासपोर्ट लिए फिर पैसा खाते में ट्रांसफर करवाया और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया. काफी परेशान होने के बाद भी आरोपी से संपर्क नहीं हुआ तो नजदीकी माधव नगर थाना क्षेत्र में फरियादी ने 420 के तहत मामला दर्ज करवाया इसके बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए धारा 409 के तहत 4 साल की सजा व पांच हजार का आर्थिक दंड लगाया है.

क्या है पूरा मामला

दरअसल 09, 09, 2017 को फरियादी अनुराग गौड़ ने थाना माधव नगर में रिपोर्ट कराई थी कि 'मैं माधव नगर क्षेत्र का स्थाई निवासी हूं मेरा मेरे बच्चों के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए परिवार व साथियों के संग स्पेन यात्रा जाना चाहता था जिसके लिए मैंने उज्जैन से स्पेन जाने का कार्यक्रम निर्धारित किया आने जाने के लिए हवाई जहाज के टिकट हेतु भोपाल के एल्बम टूर एंड ट्रैवल पैकेजेस के टिकट बुक करवाने के लिए संपर्क किया, मेरी बात आशुतोष श्रीवास्तव से हुई जिन्होंने टिकट बुक करवाने के नाम पर मेरे और साथियों के पासवर्ड की मांग की जो हमने दे दिए. फिर उसने हमसे 8,79,500 रुपए की मांग की जिसे भी हमने बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया था लेकिन निर्धारित राशि देने के बाद भी जब कई दिनों के बाद टिकट और पासपोर्ट आरोपी के द्वारा नहीं लौटाए गए तो उसके खिलाफ शिकायत करने पहुंचे हैं और ना ही हमारा आरोपी से संपर्क हो रहा है हमें पूर्णता विश्वास है कि हम ठगी और धोखेबाजी का शिकार हुए हैं, जिसकी शिकायत हमने माधव नगर थाने में दर्ज करवाई है. इस पर आरोपी आशुतोष के खिलाफ पुलिस ने छल प्रवंचना एव धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध किया था.'

ये ऑनलाइन ठग ई-कार्मस कंपनियों को बनाता था अपनी ठगी का शिकार

मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने आज सजा सुनाई

प्रेमपाल सिंह ठाकुर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा आरोपी आशुतोष निवासी जिला भोपाल को 4 वर्ष का सश्रम कारावास साथ ही पांच हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है. मामला माधव नगर थाना क्षेत्र का है 09,09,2017 फरियादी अनुराग के साथ भोपाल के ट्रैवल कंपनी द्वारा 420 की ठगी की गई थी.

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