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PDS दुकान पर दिया जा रहा घटिया राशन, प्रशासन ने किया सील

उज्जैन जिले में कंट्रोल की दुकानों से खराब अनाज वितरित करने की शिकायत लगातार विभाग के अधिकारियों को मिल रही थी. प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों द्वारा दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई.

Control room sealed
कंट्रोल रूम को किया गया सील
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Published : May 5, 2021, 2:27 PM IST

उज्जैन। शहर में उचित मूल्य की दुकान से पुराना और खराब क्वालिटी का अनाज वितरित करने का मामला सामने आया है. अशोक नगर फ्रिगंज क्षेत्र में संचालित महालक्ष्मी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार शासकीय उचित मूल्य की दुकान की शिकायत आधिकरियों को प्राप्त हुई. जिसपर तत्काल एक्शन लेते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों ने मौके पर टीम भेजकर जांच करवाई. जांच के दौरान विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को घटिया, खराब गुणवत्ता का गेहूं, चावल वितरित करना पाया गया. साथ ही उचित मुल्य की दुकान में 7 बोरी खराब चावल भी मिले हैं.

जांच के सैंपल लेकर दुकान की गई सील

उज्जैन शाखा प्रबंधक द्वारा खराब हो चुके चावल की सात बोरियों के जब्त कर शासकीय वेयर हाउस में रखवाया गया. साथ ही उचित मूल्य दुकान विक्रेता द्वारा खराब अनाज उपभोक्ताओं को जानबूझकर वितरित करना पाया गया. साथ ही भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक में अंतर भी पाया गया. जिस पर अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर शासकीय उचित मूल्य की दुकान तत्काल प्रभाव से सील किया गया है.

उज्जैन। शहर में उचित मूल्य की दुकान से पुराना और खराब क्वालिटी का अनाज वितरित करने का मामला सामने आया है. अशोक नगर फ्रिगंज क्षेत्र में संचालित महालक्ष्मी प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार शासकीय उचित मूल्य की दुकान की शिकायत आधिकरियों को प्राप्त हुई. जिसपर तत्काल एक्शन लेते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों ने मौके पर टीम भेजकर जांच करवाई. जांच के दौरान विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को घटिया, खराब गुणवत्ता का गेहूं, चावल वितरित करना पाया गया. साथ ही उचित मुल्य की दुकान में 7 बोरी खराब चावल भी मिले हैं.

जांच के सैंपल लेकर दुकान की गई सील

उज्जैन शाखा प्रबंधक द्वारा खराब हो चुके चावल की सात बोरियों के जब्त कर शासकीय वेयर हाउस में रखवाया गया. साथ ही उचित मूल्य दुकान विक्रेता द्वारा खराब अनाज उपभोक्ताओं को जानबूझकर वितरित करना पाया गया. साथ ही भौतिक सत्यापन करने पर स्टॉक में अंतर भी पाया गया. जिस पर अधिकारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर शासकीय उचित मूल्य की दुकान तत्काल प्रभाव से सील किया गया है.

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