उज्जैन। शहर के थाना महाकाल क्षेत्र के अंतर्गत बेगम बाग इलाके में आज दोबारा हंगामा खड़ा हो गया. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार महाकाल मंदिर क्षेत्र के विस्तारीकरण को लेकर 500 मीटर में आने वाले तमाम अधिकरण को हटाने के जिला प्रशासन को आदेश है. साथ ही प्रत्येक मकान मालिक को जब तक दूसरी जगह मकान नहीं दिया जाता है, तब तक तीन साल मासिक किराया देने का भी आदेश है. जिला प्रशासन द्वारा करीब 162 मकान, दुकान की लिस्ट तैयार की गई है, जिन्हें तोड़ने की कार्रवाई 15 या 16 मार्च से शुरू होना है. उसी विषय को लेकर एडीएम व एडिशनल एसपी टीम के साथ रहवासियों को मकान खाली करने की समझाइश देने पहुंचे थे रहवासियों अधिकारियों पर ही हावी हो गए. इसके बाद अधिकारियों ने समझाइश देकर मामला शांत कराया.
एडिशनल एसपी नरेंद्र सूर्यवंशी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा आदेश है 15 या 16 मार्च से पूर्व चिन्हित किए गए. महाकाल मंदिर परिसर योजना के अंतर्गत 500 मीटर के दायरे में आने वाले अतिक्रमणकारियों से जमीन को मुक्त कराई जाए और जब तक उनके रहने का ठिकाना नहीं हो जाता शासन द्वारा तब तक उन्हें तीन हजार राज्य शासन द्वारा मानसिक किराया दिया जाए उसी के चलते मकान खाली करवाने की समझाइश देने पहुंचे थे.
महाकाल मंदिर परिसर के विस्तार पर खर्च होंगे 850 करोड़, ढाई साल में पूरी होगी योजना
बता दें, महाकाल मंदिर क्षेत्र का यह वहीं एरिया है, यहां से विगत दिनों राम भक्तों पर पथराव किए गए थे. विगत दिनों इसी जगह से राम भक्तों के ऊपर पथराव किया गया था और खूब तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, करीब 3 दिन बाद मामला शांत हुआ था आज दोबारा रहवासियों ने प्रशासनिक अमले को घेर लिया और हंगामा करने लगे रहवासियों का कहना है तीन हजार में क्या होगा हम नहीं जाना चाहे तो क्या करेगा प्रशासन. हमारा निवेदन है हम सालों से यही रह रहे हैं हमें दूर नहीं किया जाए जिसके के जवाब में एडीएम ने कहा हम आपके साथ हैं और हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं आपको व्यवस्थित मकान दिए जाएंगे आप निश्चित रहे.