उज्जैन। जिले में कलेक्टर आशीष सिंह ने विवाह की अनुमति निरस्त कर दी है. 5 मई से धारा 144 के तहत विवाह पर रोक लगाए जाने के आदेश दिए गए हैं. प्रशासन की जानकारी में आया कि कई लोग इस दौरान चुपचाप विवाह आयोजित किए गए हैं. कलेक्टर ने ऐसे सभी विवाहों के पंजीयन नहीं करने के लिए नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को निर्देश जारी किए हैं. जारी किए गए निर्देश के अनुसार 5 मई के बाद के विवाह यदि गलती से पंजीकृत हो गए हैं, तो उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के लिए कहा गया है.
सील की गई दुकानों के पंजीयन निरस्त
कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी नगरीय निकायों, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों सरपंच और सचिवों और नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिए हैं कि धारा 144 के तहत जारी जनता कर्फ्यू के आदेश का उल्लंघन करने वाली दुकानों को सील किए जाने के साथ ही उक्त दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाए, उन्होंने कहा कि धारा 144 के तहत जारी आदेश का उल्लंघन करते हुए कतिपय दुकानदारों द्वारा कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है. इसलिए उक्त दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका पंजीयन निरस्त किया जाए.
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सहायक पेंशन अधिकारी निलंबित
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी आशीष सिंह ने सहायक पेंशन अधिकारी जी.एल सोलंकी को सौंपे गए कार्यों में लापरवाही एवं आदेशों का उल्लंघन करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. सोलंकी की ड्यूटी कलेक्टर ने देशमुख अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई, खपत का प्रबंधन, पर्यवेक्षण और हॉस्पिटलाइजेशन मापदंडों का नियंत्रण और आयुष्मान भारत योजना के सफल संचालन के लिए लगाई गई थी. लेकिन निरीक्षण में वे हॉस्पिटल में नहीं पाए गए, इसके चलते उनका निलंबन किया गया.