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सिंगरौली एक जून से होगा 'UNLOCK', 50 फीसदी खुलेंगी दुकानें - कोरोना कर्फ्यू

सिंगरौली एक जून से अनलॉक होने वाला हैं. कलेक्टर ने इस संबंध में कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

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अनलॉक होगा सिंगरौली
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Published : May 31, 2021, 7:46 PM IST

सिंगरौली। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कल यानी एक जून से जिले को अनलॉक करने का निर्णय लिया हैं. इसके तहत करीब 50 फीसदी दुकानें खुलेंगी. पहले दिन लेफ्ट साइड की, तो दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी.

शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी


दरअसल, शहर में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था. इसके बाद अब मामले घटकर पांच फीसदी पर आ गए हैं. लिहाजा अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं. वहीं शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.

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इतना ही नहीं इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर भी कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें वर-वधू पक्ष से अधिकतम 20 सदस्य की उपस्थिति की अनुमति होगी. इसके साथ ही विवाहित कार्यक्रम के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया हैं. आयोजक को पूर्व में ही बारात में शामिल होने वाले दोनों पक्षों की लिस्ट प्रशासन को देनी होगी.

सिंगरौली। आपदा प्रबंधन समिति की बैठक के दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने कल यानी एक जून से जिले को अनलॉक करने का निर्णय लिया हैं. इसके तहत करीब 50 फीसदी दुकानें खुलेंगी. पहले दिन लेफ्ट साइड की, तो दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी.

शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू जारी


दरअसल, शहर में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया गया था. इसके बाद अब मामले घटकर पांच फीसदी पर आ गए हैं. लिहाजा अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई हैं. वहीं शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा.

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इतना ही नहीं इस दौरान सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. वैवाहिक कार्यक्रमों को लेकर भी कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें वर-वधू पक्ष से अधिकतम 20 सदस्य की उपस्थिति की अनुमति होगी. इसके साथ ही विवाहित कार्यक्रम के लिए सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया हैं. आयोजक को पूर्व में ही बारात में शामिल होने वाले दोनों पक्षों की लिस्ट प्रशासन को देनी होगी.

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