सीधी। जिला पंचायत के 2 वार्डों के चुनाव परिणाम पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. जिले के कुबरी एवं अमिलिया वार्ड के चुनाव परिणाम पर पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर ने स्टे लगाया है. जिला पंचायत सीधी के वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया एवं वार्ड क्रमांक 17 कुबरी वार्डों के लिए सारणीकरण भी रुक जायेगा. हाईकोर्ट ने मतगणना से असंतुष्ट प्रत्याशियों की याचिका पर सुनवाई की दलीलें सुनने के पश्चात ये आदेश जारी किया है.
राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश : कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को याचिकाकर्ता प्रत्याशियों द्वारा पूर्व में प्रस्तुत की गई आपत्तियों के नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिये हैं. जिला पंचायत सीधी के वार्ड क्रमांक 14 अमिलिया के याचिकाकर्ता प्रत्याशी सीमा शर्मा, सविता सोनी, सरोज द्विवेदी, सुनीता साहू, आरती द्विवेदी, ऊषा गोपाल पटेल, सुनीता पाण्डेय, कमला द्विवेदी, श्यामकली पटेल द्वारा हाईकोर्ट जबलपुर में याचिका प्रस्तुत कर कहा गया था कि मतगणना के दौरान कई गंभीर गड़बडियां सामने आई थीं. इसके चलते उनके द्वारा रिटर्निंग आफीसर के समक्ष आवेदन देकर रिपोलिंग की मांग की गई थी.
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आयोग ने दिया स्पष्टीकरण : याचिका में कहा गया है कि उनकी मांग पर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी सारणीकरण के बाद चुनाव नतीजे घोषित करने की है. इस पर प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है.आयोग और उन्होंने आश्वासन दिया कि वार्ड संख्या 14 निर्वाचन क्षेत्र के लिये निर्वाचित उम्मीदवार के परिणाम की घोषणा जिला पंचायत सीधी में नहीं होगी. प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जायेगा. (Sidhi District Panchayat stay on two wards) (After objection high court stay)