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सीधीः जिला प्रशासन ने बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ की चालानी कार्रवाई

सीधी जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क घूम रहे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की. इस कार्रवाई का नेतृत्व नायब तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने किया.

Administration charged fine against people who stepped out of the house with wearing mask in sidhi
सीधी जिला प्रशासन द्वारा बाजारों में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर की प्रशासन की कार्रवाई
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Published : Jun 5, 2020, 1:22 AM IST

सीधी। जिले में बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घूमने और शासन द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम ने जुर्माने की कार्रवाई की. उक्त कार्रवाई नगर पालिका क्षेत्र सीधी में नायब तहसीलदार आंचल अग्रहरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम के द्वारा की गई.

Administration charged fine against people who stepped out of the house with wearing mask in sidhiमास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई.

नायब तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने बताया कि, सीधी कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने पर उक्त कार्रवाई की गयी है. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जारी आदेशानुसार सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है.

सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाए और दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर पूर्णतः प्रतिबंधित है. बहरहाल उन्होंने बताया कि, लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए निर्देशों के पालन की समझाइश दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने पर 50 से 100 रुपए के जुर्माने से लोगों को दण्डित किया गया.

सीधी। जिले में बिना मास्क के सार्वजनिक स्थलों पर घूमने और शासन द्वारा जारी दिशा- निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की टीम ने जुर्माने की कार्रवाई की. उक्त कार्रवाई नगर पालिका क्षेत्र सीधी में नायब तहसीलदार आंचल अग्रहरी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम के द्वारा की गई.

Administration charged fine against people who stepped out of the house with wearing mask in sidhiमास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई.

नायब तहसीलदार आंचल अग्रहरी ने बताया कि, सीधी कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के उल्लंघन करने पर उक्त कार्रवाई की गयी है. कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और रोकथाम के लिए जारी आदेशानुसार सभी सार्वजनिक और कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है.

सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी रखी जाए और दुकान पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. शराब, पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर पूर्णतः प्रतिबंधित है. बहरहाल उन्होंने बताया कि, लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए निर्देशों के पालन की समझाइश दी गई है. नियमों का उल्लंघन करने पर 50 से 100 रुपए के जुर्माने से लोगों को दण्डित किया गया.

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