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New Rule For Marriages: वैक्सीनेशन नहीं तो शादी में एंट्री नहीं! टीकाकरण को लेकर शिवपुरी प्रशासन का नया आदेश - corona vaccination

नाते-रिश्तेदार या दोस्त-यार किसी के यहां शादी में जाना है तो आप कोरोना वैक्सीन (corona vaccination) के दोनों डोज जरूर लगवा लीजिए. विवाह एवं मांगलिक व सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान शिवपुरी ( Shivpuri) में कोविड के पूर्ण वैक्सीनेशन की जांच की जायेगी. यानी वैक्सीनेशन नहीं तो शादी में एंट्री नहीं New Rule For Marriages. शिवपुरी जिला प्रशासन (Shivpuri District administration) ने इसे लेकर आदेश जारी किया है.

corona vaccination
वैक्सीनेशन नहीं तो शादी में इंट्री नहीं
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Published : Nov 16, 2021, 3:30 PM IST

Updated : Nov 16, 2021, 9:18 PM IST

शिवपुरी। मध्य प्रदेश सरकार(MP Government) कोरोना वैक्सीनेशन (corona vaccination) का महाअभियान चला रही है. इस अभियान को तेज करने और शिवपुरी ( Shivpuri) में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं. इसके तहत शादी-विवाह, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होगा. यानी 100 फीसदी टीकाकरण नहीं तो शादी-विवाह में एंट्री नहीं.

covid vaccination in kannauj : वैक्सीनेशन टीम पहुंची गांव तो ताला लगाकर भागे ग्रामीण

वैक्सीनेशन नहीं तो शादी में एंट्री नहीं

जिला प्रशासन (Shivpuri District administration) ने आनेवाले दिनों में होनेवाली शादियों को लेकर आदेश जारी किया है. जिसमें शादी, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें ज्यादा भीड़ होती है, वहां कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका भी ज्यादा होती है. ऐसे में शादी, मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी किया गया है (New Rule For Marriages). शिवपुरी जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 संक्रमण (Covid-19) की रोकथाम के दृष्टिकोण से तथा शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत ये आदेश पारित किया है.

सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैक्सीनेशन (corona vaccination) जरूरी
किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी, जिसने कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज (टीकाकरण) (corona vaccination) नहीं लगवाये हैं. टीकाकरण से केवल ऐसे व्यक्तियों को छूट प्रदान की जा सकेगी जिन्हें चिकित्सक द्वारा किसी मेडिकल परामर्श के तहत कोविड-19 (Covid-19) का टीका नहीं लगवाने की सलाह दी गई हो. इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित कार्यक्रम के आयोजक की होगी. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आईपीसी 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.

शिवपुरी। मध्य प्रदेश सरकार(MP Government) कोरोना वैक्सीनेशन (corona vaccination) का महाअभियान चला रही है. इस अभियान को तेज करने और शिवपुरी ( Shivpuri) में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज को लेकर जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं. इसके तहत शादी-विवाह, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी होगा. यानी 100 फीसदी टीकाकरण नहीं तो शादी-विवाह में एंट्री नहीं.

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वैक्सीनेशन नहीं तो शादी में एंट्री नहीं

जिला प्रशासन (Shivpuri District administration) ने आनेवाले दिनों में होनेवाली शादियों को लेकर आदेश जारी किया है. जिसमें शादी, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रम जिसमें ज्यादा भीड़ होती है, वहां कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका भी ज्यादा होती है. ऐसे में शादी, मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी किया गया है (New Rule For Marriages). शिवपुरी जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने कोविड-19 संक्रमण (Covid-19) की रोकथाम के दृष्टिकोण से तथा शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनीतिक कार्यक्रमों हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत ये आदेश पारित किया है.

सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वैक्सीनेशन (corona vaccination) जरूरी
किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी, जिसने कोविड-19 वैक्सीन के दोनों डोज (टीकाकरण) (corona vaccination) नहीं लगवाये हैं. टीकाकरण से केवल ऐसे व्यक्तियों को छूट प्रदान की जा सकेगी जिन्हें चिकित्सक द्वारा किसी मेडिकल परामर्श के तहत कोविड-19 (Covid-19) का टीका नहीं लगवाने की सलाह दी गई हो. इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित कार्यक्रम के आयोजक की होगी. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध आईपीसी 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी.

Last Updated : Nov 16, 2021, 9:18 PM IST
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