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पुलिस ने अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली किए जब्त, आरोपी भी गिरफ्तार - अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

उत्खनन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आमोलपठा चौकी प्रभारी मुकेश दुबोलिया के द्वारा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाई है.

Shivpuri news
पुलिस ने अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की जब्त
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Published : Sep 6, 2020, 10:11 PM IST

शिवपुरी। जिले की करेरा में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन व एसडीओपी करेरा जीडी शर्मा मार्गदर्शन में अवैध उत्खनन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आमोलपठा चौकी प्रभारी मुकेश दुबोलिया के द्वारा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाई है. इसी के तहत आमोलपठा चौकी प्रभारी ने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

आमोलपठा चौकी प्रभारी मुकेश दुबोलिया को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक लाल रंग का महिन्द्रा टैक्टर ट्रॉली में अवैध रेत भरकर थरखेडा कलारी दुकान के सामने से निकल रहा था. सूचना पर आमोलपठा चौकी प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस फोर्स के साथ कोडर से थरखेडा तरफ आ रहे एक लाल रंग का महिन्द्रा टैक्टर ट्रॉली रोककर चैक किया तो वह अवैध रेत से भरा हुआ था. जिसके संबंध में वैध दस्तावेज मांगे तो नहीं होना बताया गया. आरोपी चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मनोज पुत्र बद्री प्रसाद शर्मा बताया.

आरोपी के कब्जे से उक्त लाल रंग का महिन्द्रा टैक्टर एवं रेत से भरी ट्रॉली को विधिवत जब्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण धारा 379 भादवि एवं 4 (1), 21(1) खनिज अधिनियम 1957 के तहत पंजीबद्ध किया गया है.

शिवपुरी। जिले की करेरा में पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल के निर्देशन व एसडीओपी करेरा जीडी शर्मा मार्गदर्शन में अवैध उत्खनन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आमोलपठा चौकी प्रभारी मुकेश दुबोलिया के द्वारा अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगाम लगाई है. इसी के तहत आमोलपठा चौकी प्रभारी ने रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है.

आमोलपठा चौकी प्रभारी मुकेश दुबोलिया को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक लाल रंग का महिन्द्रा टैक्टर ट्रॉली में अवैध रेत भरकर थरखेडा कलारी दुकान के सामने से निकल रहा था. सूचना पर आमोलपठा चौकी प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में पुलिस फोर्स के साथ कोडर से थरखेडा तरफ आ रहे एक लाल रंग का महिन्द्रा टैक्टर ट्रॉली रोककर चैक किया तो वह अवैध रेत से भरा हुआ था. जिसके संबंध में वैध दस्तावेज मांगे तो नहीं होना बताया गया. आरोपी चालक से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मनोज पुत्र बद्री प्रसाद शर्मा बताया.

आरोपी के कब्जे से उक्त लाल रंग का महिन्द्रा टैक्टर एवं रेत से भरी ट्रॉली को विधिवत जब्त कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण धारा 379 भादवि एवं 4 (1), 21(1) खनिज अधिनियम 1957 के तहत पंजीबद्ध किया गया है.

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