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स्कूल, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक रहेंगे बंद- कलेक्टर - शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद

शिवपुरी कलेक्टर ने आदेश जारी किये है कि स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर तक बंद रहेंगे. भारत सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत ये आदेश दिये गए हैं. वहीं आदेशों का उलंघन होने पर विभिन्न धाराओं के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.

akshay singh, collector
अक्षय सिंह, कलेक्टर
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Published : Sep 4, 2020, 3:24 AM IST

शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शिवपुरी राजस्व सीमान्तर्गत कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर फिर से शुरू करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर ने ये निर्देश भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी किये हैं.

भारत सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे. राज्य शासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किये जाएगा और इसी शर्त पर सामाजिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों के समूह को एकत्रित होने संबंधी आदेश 21 सितंबर 2020 के बाद लागू किया जाएगा. जिसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी.

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत साथ ही ऐपीडेमिक एक्ट 1897, अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

शिवपुरी। कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने शिवपुरी राजस्व सीमान्तर्गत कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन की अवधि 30 सितम्बर 2020 तक बढ़ाने और निषिद्ध गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन से बाहर फिर से शुरू करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं. कलेक्टर ने ये निर्देश भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जारी किये हैं.

भारत सरकार और गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर 2020 तक बंद रहेंगे. राज्य शासन द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किये जाएगा और इसी शर्त पर सामाजिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक एवं अन्य सामूहिक कार्यक्रमों में 100 व्यक्तियों के समूह को एकत्रित होने संबंधी आदेश 21 सितंबर 2020 के बाद लागू किया जाएगा. जिसकी सूचना अलग से जारी की जाएगी.

यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ IPC की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत साथ ही ऐपीडेमिक एक्ट 1897, अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे.

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