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शिवपुरीः ईदगाह के अतिक्रमण को हटाने की मांग, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन - शिवपुरी ईदगाह जमीनी विवाद मामला

शिवपुरी तहसील स्थित सर्वे नंबर 727 शासकीय भूमि है. लेकिन खसरा में छेड़छाड़ करके उसमें ईदगाह दर्शाया गया है. तहसीलदार के पत्र क्रमांक आरा 87/ 2567 - 19 दिनांक 12 11:00 987 के अनुसार वक्फ दर्ज किया गया. अवैध रूप से कब्जा करके ईदगाह मस्जिद का बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया गया है. इस संबंध में तहसीलदार शिवपुरी के पत्र क्रमांक आरा 87 / 2567 - 19 दिनांक 12 - 11 - 19 17 के प्रति मांगने पर यह टीप अंकित की गई है कि प्रकरण का शोध किया गया. प्रकरण उपलब्ध ना होने से आवेदन वापस ऐसी स्थिति में खसरा में कूट रचना कर ईदगाह एवं तहसीलदार महोदय शिवपुरी के पत्र क्रमांक आरा 87 - 25 68 - 69 दिनांक 12 - 11 - 1987 के अनुसार वक्त दर्ज किया गया दर्ज किया जाना स्पष्ट है परंतु है जांच एवं कार्रवाई का विषय है क्योंकि बिना तहसीलदार महोदय के पत्र आदेश के खसरा में कटु रचना करना साजिश है दुनिया प्राधिकृत है तथा उक्त शासकीय भूमि पर आवेदा निक रूप से कब्जा एवं निर्माण भी घोर आपत्तिजनक होकर कार्रवाई योग्य है इस प्रकार शासकीय भूमि सर्वे 661 जो कि पशुपालन विभाग की है के भी लगभग उद्योग भाग पर कब्जा कर लिया गया है मौका निरीक्षण कर इसकी पुष्टि की जा सकती है.

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Published : Dec 21, 2020, 5:32 PM IST

शिवपुरी। शिवपुरी तहसील स्थित सर्वे नंबर 727 शासकीय भूमि है. लेकिन खसरा में छेड़छाड़ करके उसमें ईदगाह दर्शाया गया है. तहसीलदार के पत्र क्रमांक आरा 87/ 2567 - 19 दिनांक 12 11:00 987 के अनुसार वक्फ दर्ज किया गया. अवैध रूप से कब्जा करके ईदगाह मस्जिद का बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया गया है. इस संबंध में तहसीलदार शिवपुरी के पत्र क्रमांक आरा 87 / 2567 - 19 दिनांक 12 - 11 - 19 17 के प्रति मांगने पर यह टीप अंकित की गई है कि प्रकरण का शोध किया गया. प्रकरण उपलब्ध ना होने से आवेदन वापस ऐसी स्थिति में खसरा में कूट रचना कर ईदगाह एवं तहसीलदार महोदय शिवपुरी के पत्र क्रमांक आरा 87 - 25 68 - 69 दिनांक 12 - 11 - 1987 के अनुसार वक्फ दर्ज किया गया दर्ज किया जाना स्पष्ट है परंतु है जांच एवं कार्रवाई का विषय है क्योंकि बिना तहसीलदार महोदय के पत्र आदेश के खसरा में कटु रचना करना साजिश है दुनिया प्राधिकृत है तथा उक्त शासकीय भूमि पर आवेदा निक रूप से कब्जा एवं निर्माण भी घोर आपत्तिजनक होकर कार्रवाई योग्य है इस प्रकार शासकीय भूमि सर्वे 661 जो कि पशुपालन विभाग की है के भी लगभग उद्योग भाग पर कब्जा कर लिया गया है मौका निरीक्षण कर इसकी पुष्टि की जा सकती है.

ज्ञात हो कि वक्फ को भूमि सर्वे नंबर 730 आवंटित की गई थी परंतु अन्य भूमि सर्वे नंबर 727 , 726 , 761 पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया गया है इस संबंध में पूर्व भी इनके द्वारा आवेदन आयुक्त व जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक तथा तहसीलदार को दे चुके हैं. परंतु अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शिवपुरी द्वारा दिनांक 12 - 2 - 2019 को जनसुनवाई में दिनांक 16 - 03 - 2019 को 19 - 08 - 2019 को 09 - 09 - 2019 को आवेदन दिए जा चुके थे लेकिन अभी तक उक्त भूमि पर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया है इसी समस्या को लेकर यह सब लोग एकत्रित हुए और अवैध दुकानों को तत्काल प्रभाव से हटाने एवं हटवाए जाने का प्रस्ताव पर रखा है साथ ही प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है त्वरित कार्रवाई ना होने की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं साधु संतों द्वारा हिंदू समाज के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी.

शिवपुरी। शिवपुरी तहसील स्थित सर्वे नंबर 727 शासकीय भूमि है. लेकिन खसरा में छेड़छाड़ करके उसमें ईदगाह दर्शाया गया है. तहसीलदार के पत्र क्रमांक आरा 87/ 2567 - 19 दिनांक 12 11:00 987 के अनुसार वक्फ दर्ज किया गया. अवैध रूप से कब्जा करके ईदगाह मस्जिद का बाउंड्री वॉल का निर्माण कर लिया गया है. इस संबंध में तहसीलदार शिवपुरी के पत्र क्रमांक आरा 87 / 2567 - 19 दिनांक 12 - 11 - 19 17 के प्रति मांगने पर यह टीप अंकित की गई है कि प्रकरण का शोध किया गया. प्रकरण उपलब्ध ना होने से आवेदन वापस ऐसी स्थिति में खसरा में कूट रचना कर ईदगाह एवं तहसीलदार महोदय शिवपुरी के पत्र क्रमांक आरा 87 - 25 68 - 69 दिनांक 12 - 11 - 1987 के अनुसार वक्फ दर्ज किया गया दर्ज किया जाना स्पष्ट है परंतु है जांच एवं कार्रवाई का विषय है क्योंकि बिना तहसीलदार महोदय के पत्र आदेश के खसरा में कटु रचना करना साजिश है दुनिया प्राधिकृत है तथा उक्त शासकीय भूमि पर आवेदा निक रूप से कब्जा एवं निर्माण भी घोर आपत्तिजनक होकर कार्रवाई योग्य है इस प्रकार शासकीय भूमि सर्वे 661 जो कि पशुपालन विभाग की है के भी लगभग उद्योग भाग पर कब्जा कर लिया गया है मौका निरीक्षण कर इसकी पुष्टि की जा सकती है.

ज्ञात हो कि वक्फ को भूमि सर्वे नंबर 730 आवंटित की गई थी परंतु अन्य भूमि सर्वे नंबर 727 , 726 , 761 पर अवैधानिक रूप से कब्जा किया गया है इस संबंध में पूर्व भी इनके द्वारा आवेदन आयुक्त व जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पुलिस अधीक्षक तथा तहसीलदार को दे चुके हैं. परंतु अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है. इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शिवपुरी द्वारा दिनांक 12 - 2 - 2019 को जनसुनवाई में दिनांक 16 - 03 - 2019 को 19 - 08 - 2019 को 09 - 09 - 2019 को आवेदन दिए जा चुके थे लेकिन अभी तक उक्त भूमि पर अवैध निर्माण नहीं हटाया गया है इसी समस्या को लेकर यह सब लोग एकत्रित हुए और अवैध दुकानों को तत्काल प्रभाव से हटाने एवं हटवाए जाने का प्रस्ताव पर रखा है साथ ही प्रकरण में निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग की गई है त्वरित कार्रवाई ना होने की स्थिति में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं साधु संतों द्वारा हिंदू समाज के साथ उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी.

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