शाजापुर। कोरोना वायरस संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने शासन के निर्देशानुसार धारा 144 के तहत शाजापुर जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक तथा प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लाकडाउन लगाने के लिए आदेश जारी किया है.
- कर्फ्यू में यह दुकाने होगी बंद
जारी आदेश के अनुसार शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र कोरोना कर्फ्यू की अवधि में नाश्ता पाईंट, भोजनालय, रेस्टोरेंट, प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी. नागरिकों को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोड़कर अपने घर से नगरीय बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा. लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार दितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान और बैंक, एटीएम संबधी कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे.
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दूध की दुकानें सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खुली रहेगी. सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शाजापुर नगरीय सीमा से होकर गुजरते हैं, वे प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे. लॉकडाउन के दौरान महाविद्यालय और स्कूल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी. लेकिन उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा के अन्य उपायों का पालन करना होगा. औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों का कच्चा एवं तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों एव कर्मचारियों का आवगमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा. जिले में कोविड 19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिकों के लिए टीकाकरण का कार्य वर्तमान में कई केंद्रों पर संचालित है. टीका लगवाने केंद्रों पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अपने आधार कार्ड, पहचान प्रमाण पत्र के साथ टीकाकरण केंद्रों पर आने की अनुमति होगी.
- सप्ताह में 3 दिन लगेंगे शासकीय कार्यालय
31 जुलाई तक शाजापुर जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में 5 दिवस सोमवार से शुक्रवार निर्धारित किए गए हैं. शनिवार और रविवार को समस्त कार्यालय बंद रहेंगे. पांच कार्य दिवसों कार्यालयीन कार्य समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगा. यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य और संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.