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चुनाव संबंधी सभी होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बोर्ड, विज्ञापन की देनी होगी जानकारी. जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए आदेश - शाजापुर

कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने जिले के सभी मुद्रकों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्फ्लेट के संबंध में लोक अधिनियम प्रतिनिधित्व की धारा का पालन करें.

कलेक्टर श्रीकांत बनोठ
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Published : Mar 21, 2019, 4:54 PM IST

शाजापुर। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने जिले के सभी मुद्रकों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्फ्लेट के संबंध में लोक अधिनियम प्रतिनिधित्व की धारा का पालन करें. उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बोर्ड, विज्ञापन आदि जिसमें कोई भी चुनाव संबंधी विज्ञापन शामिल हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देना जरुरी है.

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि फ्लेक्स होर्डिंग्स पर चुनाव संबंधी विज्ञापन में प्रकाशक/निर्माता के नाम पते देने की अनिवार्यता रहेगी. चाहे सार्वजनिक स्थान में हो या निजी परिसर में संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में फ्लेक्स बोर्ड आदि की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा.

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा, जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होंगे. मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सामग्री मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी. निर्देशों का पालन न होने की दशा में अधिनियम के अनुसार 6 माह की जेल और दो हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा.

शाजापुर। कलेक्टर श्रीकांत बनोठ ने जिले के सभी मुद्रकों को निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार के लिए छपवाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और पम्फ्लेट के संबंध में लोक अधिनियम प्रतिनिधित्व की धारा का पालन करें. उन्होंने कहा कि होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बोर्ड, विज्ञापन आदि जिसमें कोई भी चुनाव संबंधी विज्ञापन शामिल हैं, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देना जरुरी है.

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि फ्लेक्स होर्डिंग्स पर चुनाव संबंधी विज्ञापन में प्रकाशक/निर्माता के नाम पते देने की अनिवार्यता रहेगी. चाहे सार्वजनिक स्थान में हो या निजी परिसर में संबंधित राजनीतिक दल या उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में फ्लेक्स बोर्ड आदि की जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा.

कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर मुद्रित तथा प्रकाशित नहीं कराएगा, जिस पर मुद्रक और प्रकाशक के नाम पते नहीं होंगे. मुद्रक प्रकाशक से घोषणा पत्र एवं मुद्रित सामग्री की 4 प्रतियां सामग्री मुद्रित किए जाने के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजी जायेगी. निर्देशों का पालन न होने की दशा में अधिनियम के अनुसार 6 माह की जेल और दो हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा.

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