शाजापुर। देश में ट्रिपल तलाक पर कानून बनने के बाद भी तीन तलाक के मामले रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं. कानून बनने के बाद शाजापुर से पहला तीन तलाक का मामला सामने आया है जिसमें एफ आई आर दर्ज कर ली गई है. पीड़िता का कहना है कि कुछ दिन पहले उसने ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करावाया था, जिसके बाद उसके पति ने ट्रिपल तलाक दे दिया है.
मामला शहर के ज्योति नगर का है, जहां रहने वाली नाज निशा पति इरफान ने अपने पति के खिलाफ तीन तलाक का मामला लालघाटी थाने में दर्ज करवाया है. दरअसल कुछ दिन पहले पीड़िता नाज ने अपने ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया था. मामले में जमानत कराने के बाद पीड़िता का पति इरशाद अपने ससुराल पहुंचा और तीन तलाक दे दिया.
शुरुआत में पुलिस स्वयं ही इस मामले को लेकर उलझ गई. बाद में कानूनी सलाह लेने के बाद लालघाटी पुलिस ने तीन तलाक कहने वाले आरोपी पति के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. गौरतलब है कि नाज निशा और इरशाद की शादी 2005 में हुई थी. जिनके दो बेटे हैं वहीं पीड़िता 2017 से अपने मायके में ही रह रही थी.
माता-पिता के साथ लालघाटी थाने पर पहुंचकर की शिकायत
पीड़िता नाज निशा ने पुलिस शिकायत में बताया कि तीन बार तलाक कहने के बाद उसका पति यहां से चला गया. इस प्रकार उसने तीन तलाक दे दिया. जिस समय ये घटना हुई उस समय नाजनिशा के पिता अपने काम पर गए थे. जब पिता काम से लौटे, तो पीड़िता ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी. सभी से चर्चा करने के बाद नाजनिशा ने अपने पिता अब्दुल हफीज खां व मां शेहरुनिशा के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई.
कानूनी मदद लेकर पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज
जानकारी के अनुसार लालघाटी पुलिस के लिए ये मामला नया था. ऐसे में पुलिस भी ये समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह के मामले में किस प्रकार प्रकरण दर्ज किया जाए. जिसके चलते मामले में कानून के जानकारों की मदद ली गई. पीड़ित पक्ष ने लिखित शिकायत की प्रति लालघाटी पुलिस को दी. इसके बाद लालघाटी पुलिस ने 25 सितंबर को शाम साढ़े 7 बजे के बाद मामले में तीन तलाक देने के मामले में आरोपी पति इरशाद खां पिता अय्युब खां, निवासी मलकपुरा, शुजालपुर सिटी के खिलाफ अपराध क्रमांक 0185/2019, धारा 4 मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अध्यादेश-2018 के तहत प्रकरण दर्ज किया है.