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नहीं होंगे खेल तमाशे: कोरोना का साइड इफेक्ट

दो दिन पूर्व आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंप कर कोरोना संक्रमण के चलते भगोरिया हाट नहीं लगने की मांग की थी.संकट प्रबंधन कमेटी ने भगोरिया हॉट नहीं लगाने का फैसला लिया है.

Meeting held under the chairmanship of Collector Anugraha P
कलेक्टर अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में बैठक
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Published : Mar 22, 2021, 12:03 PM IST

खरगोन। स्वामी विवेकानंद सभागृह में कलेक्टर अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समुह की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में कहीं भी भगोरिया का आयोजन नहीं होगा. सिर्फ पहले की तरह हॉट बाजार लगाए जा सकेंगे. हॉट बाजार में अब मनोरंजन के साधन जैसे झूले, नाटक-तमाशे व तंबू लगाकर इनामी प्रतियोगिता जैसे स्टॉल या दुकानें पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा इन हॉट बाजारों में ढोल या मांदल लेकर कोई भी नागरिक नहीं आ सकेंगे. संकट प्रबंधन समूह ने इस बात पर भी गौर किया कि ढोल मांदल मोहल्ला या ग्राम स्तर तक सीमित लोगों द्वारा बजाया जा सकेगा. यह भी एक सांकेतिक तौर पर ही होगा. इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले व्यापारियों को भगोरिया हॉट बाजार में प्रतिबंधित किया गया है. हॉट बाजार व भगोरिया को लेकर प्रत्येक थाना और ग्राम पंचायत स्तर में गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा. इस दौरान पृथक से बैठक आयोजित कर भौंगरिया के प्रतिबंधात्मक संबंधी निर्देशों से अवगत कराया जाएगा.

लोकरंग उत्सव में हुई भगोरिया नृत्य की प्रस्तुति

100 से अधिक होने पर आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

16 मार्च रात्रि को राज्य शासन के गृह विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब जिले में खुले मैदानों पर आयोजित होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे. ऐसे कार्यक्रमों की पूर्वानुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा. साथ ही ऐसे कार्यक्रम, जो किसी बड़े हॉल में होना है, वहां 200 से अधिक व्यक्ति या क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही आयोजित कर सकेंगे. दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क और फिजिकल दूरी का पालन किया जाएगा,.मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

महाराष्ट्र से आने वाली सभी यात्रियों को किया जाएगा होम क्वारंटीन

बैठक में कलेक्टर ने समस्त एसडीएम और जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र राज्य से आने वाले सभी यात्रियों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा. साथ ही एक मार्च को अपर जिला दंडाधिकारी एमएल कनेल द्वारा जारी की गई धारा 144, 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगी. बैठक में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

खरगोन। स्वामी विवेकानंद सभागृह में कलेक्टर अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समुह की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले में कहीं भी भगोरिया का आयोजन नहीं होगा. सिर्फ पहले की तरह हॉट बाजार लगाए जा सकेंगे. हॉट बाजार में अब मनोरंजन के साधन जैसे झूले, नाटक-तमाशे व तंबू लगाकर इनामी प्रतियोगिता जैसे स्टॉल या दुकानें पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा इन हॉट बाजारों में ढोल या मांदल लेकर कोई भी नागरिक नहीं आ सकेंगे. संकट प्रबंधन समूह ने इस बात पर भी गौर किया कि ढोल मांदल मोहल्ला या ग्राम स्तर तक सीमित लोगों द्वारा बजाया जा सकेगा. यह भी एक सांकेतिक तौर पर ही होगा. इसके अलावा महाराष्ट्र से आने वाले व्यापारियों को भगोरिया हॉट बाजार में प्रतिबंधित किया गया है. हॉट बाजार व भगोरिया को लेकर प्रत्येक थाना और ग्राम पंचायत स्तर में गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा. इस दौरान पृथक से बैठक आयोजित कर भौंगरिया के प्रतिबंधात्मक संबंधी निर्देशों से अवगत कराया जाएगा.

लोकरंग उत्सव में हुई भगोरिया नृत्य की प्रस्तुति

100 से अधिक होने पर आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति

16 मार्च रात्रि को राज्य शासन के गृह विभाग ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब जिले में खुले मैदानों पर आयोजित होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे. ऐसे कार्यक्रमों की पूर्वानुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा. साथ ही ऐसे कार्यक्रम, जो किसी बड़े हॉल में होना है, वहां 200 से अधिक व्यक्ति या क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही आयोजित कर सकेंगे. दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क और फिजिकल दूरी का पालन किया जाएगा,.मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा.

महाराष्ट्र से आने वाली सभी यात्रियों को किया जाएगा होम क्वारंटीन

बैठक में कलेक्टर ने समस्त एसडीएम और जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र राज्य से आने वाले सभी यात्रियों की पहचान कर उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा. साथ ही एक मार्च को अपर जिला दंडाधिकारी एमएल कनेल द्वारा जारी की गई धारा 144, 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगी. बैठक में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

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