ETV Bharat / state

शहडोल में 7 जून से trial पर खुलेंगी दुकानें, जिला आपदा प्रबंधन समिति ने लिया फैसला - shahdol corona news

जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने 7 जून से शहर के व्यापरिक प्रतिष्ठानों को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है. इसका तीन दिन के लिए ट्रायल लिया जाएगा. गाइड लाइन यथावत जारी रहेगी जिसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा.

Shops will open on trial in Shahdol from June 7 decides crisis management team
शहडोल में 7 जून से ट्रायल पर खुलेंगी दुकानें, जिला आपदा प्रबंधन समिति ने लिया फैसला
author img

By

Published : Jun 7, 2021, 8:00 AM IST

शहडोल। जिले में शनिवार को एक बार फिर से जिला आपदा प्रबंधन की बैठक की गई. जिसमें अनलॉक को लेकर कई अहम फैसले लिए गए . इसमें तीन दिन के लिए ट्रायल के तौर पर नए सिरे से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने का नियम बनाया गया है. हालांकि शहडोल जिले को 1 जून से ही कुछ सीमित गतिविधियों के साथ अनलॉक कर दिया गया था.

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें
शनिवार को हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि, जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं बड़े कस्बों में स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठान एक लाइन के एक दिन व दूसरी लाइन के उसके अगले दिन खुलेंगे. इनके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा.
तीन दिन के ट्रायल के बाद लिया जाएगा फ़ैसला
क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने ये फैसला तीन दिन के लिए बतौर ट्रायल लिया है. सोमवार 7 जून से दुकानों को इस नियम से खोला जाएगा. तीन दिन देखने के बाद जो परिस्थियां बनेंगी उनका आंकलन किया जाएगा. उसके बाद दोबारा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर विचार- विमर्श किया जाएगा.
सब्जी मंडी पूर्व की तरह ही होगी संचालित
क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि सब्जी मंडी पूर्व की भाॅति ही संचालित होंगी, साथ ही घर से बाहर ना निकलने व व्यापरिक प्रतिष्ठानों में मास्क नहीं तो सेवा नही, वैक्सीन नहीं तो सेवा नहीं के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा. भीड़ बढ़ने तथा नियमों की अवहेलना करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. जिसमें संबंधित व्यापरिक प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष व पदाधिकारियों की सम्पूर्ण जबावदेही होगी.

यादों में सिमटी बांस की 'कलाकारी', पुश्तैनी कारीगरों का घर चलाना हुआ मुश्किल
शाॅपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल इत्यादि पर जारी रहेगा प्रतिबंध
बैठक में ये भी फैसला किया गया है कि चौपाटी, शाॅपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पुल, राजनैतिक गतिविधियां, मेला इत्यादि पूर्व की भांति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें. साथ ही सभी को कोविड-19 संक्रमण की गाइड लाइन का पूर्णतः पालन करना होगा. उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

शहडोल। जिले में शनिवार को एक बार फिर से जिला आपदा प्रबंधन की बैठक की गई. जिसमें अनलॉक को लेकर कई अहम फैसले लिए गए . इसमें तीन दिन के लिए ट्रायल के तौर पर नए सिरे से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने का नियम बनाया गया है. हालांकि शहडोल जिले को 1 जून से ही कुछ सीमित गतिविधियों के साथ अनलॉक कर दिया गया था.

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें
शनिवार को हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि, जिला मुख्यालय सहित सभी ब्लॉक मुख्यालय एवं बड़े कस्बों में स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठान एक लाइन के एक दिन व दूसरी लाइन के उसके अगले दिन खुलेंगे. इनके खुलने का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा.
तीन दिन के ट्रायल के बाद लिया जाएगा फ़ैसला
क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम ने ये फैसला तीन दिन के लिए बतौर ट्रायल लिया है. सोमवार 7 जून से दुकानों को इस नियम से खोला जाएगा. तीन दिन देखने के बाद जो परिस्थियां बनेंगी उनका आंकलन किया जाएगा. उसके बाद दोबारा क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक कर विचार- विमर्श किया जाएगा.
सब्जी मंडी पूर्व की तरह ही होगी संचालित
क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि सब्जी मंडी पूर्व की भाॅति ही संचालित होंगी, साथ ही घर से बाहर ना निकलने व व्यापरिक प्रतिष्ठानों में मास्क नहीं तो सेवा नही, वैक्सीन नहीं तो सेवा नहीं के नियम का कड़ाई से पालन करना होगा. भीड़ बढ़ने तथा नियमों की अवहेलना करते पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी. जिसमें संबंधित व्यापरिक प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष व पदाधिकारियों की सम्पूर्ण जबावदेही होगी.

यादों में सिमटी बांस की 'कलाकारी', पुश्तैनी कारीगरों का घर चलाना हुआ मुश्किल
शाॅपिंग कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल इत्यादि पर जारी रहेगा प्रतिबंध
बैठक में ये भी फैसला किया गया है कि चौपाटी, शाॅपिंग कॉम्प्लेक्स, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पुल, राजनैतिक गतिविधियां, मेला इत्यादि पूर्व की भांति पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें. साथ ही सभी को कोविड-19 संक्रमण की गाइड लाइन का पूर्णतः पालन करना होगा. उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.