शहडोल। जिले के कोतवाली थाना से तीन तलाक का एक मामला सामने आया है. शुक्रवार को पुरानी बस्ती निवासी एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है. शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 की धारा 4 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है.
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मौखिक तरीके से दिया तीन तलाक: जिले से तीन तलाक का ये पहला मामला सामने आया है. कोतवाली थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 30/39 की रहने वाली महिला तस्लीम खान ने कोतवाली पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है. इसमें उसने बताया कि, उसके पति अब्दुल कादिर खान जिसकी उम्र 35 वर्ष है उसने पहले मौखिक फिर लिखित दोनों ही तरह से उसे तीन तलाक दिया है. अब्दुल कादिर खान वार्ड नं. 11 मदन एजेंसी का निवासी है. पीड़िता ने पुलिस को पति का दिया तलाकनामा भी प्रेषित किया है. पुलिस ने पति अब्दुल कादिर खान के ऊपर मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण 2019 की धारा 4 पर अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की पड़ताल भी कर रही है.
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शादी के 16 साल बाद घर से भगाया: कोतवाली पुलिस को महिला ने बताया कि, 2005 में उसका कादिर के साथ विवाह हुआ था. 2021 में उसके पति ने उसे घर से भगा दिया था. उनके 3 बच्चें हैं जिसको पति ने अपने साथ रख लिया था और मां को उसके बच्चों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा था. कादिर ने अपने बच्चों की स्कूली पढ़ाई बंद करवाकर उन्हें मदरसा भेजता था. इसे लेकर वह काफी परेशान भी रहती थी. कोतवाली पुलिस को इस मामले की लिखित शिकायत भी उस महिला ने की, जिस पर पुलिस ने 3 तलाक के तीन नोटिस भी महिला से लिए और आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है. इस मामले को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह परिहार का कहना है कि, आरोपी ने नियम विरुद्ध तरीके से तलाक दिया है, जो गैरकानूनी है. इसपर आरोपी पर मामला दर्ज कर जांच की जा रहा है.