शहडोल। लॉक डाउन 4.0 में लगभग सभी व्यापारिक गतिविधियां खोल दी गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ सेक्टर के व्यापारी दुकानों के खुलने की परमिशन का इतंजार कर रहे हैं. जिसमें चाय, चाट फुल्की की दुकान वालों को अभी भी दुकान खोलने के लिये इंतजार करना पड़ेगा. वहीं प्रशासन ने एक बार फिर से सैलून की दुकानों और ब्यूटी पार्लर के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं, जिसमें कुछ और कड़ी शर्त रखी गई हैं और उनका कड़ाई से पालन करने की बात कही गई है.
सैलून, ब्यूटी पार्लर के लिए नए दिशा निर्देश
हाल ही में जिला प्रशासन ने सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी थी, अब इसी संबंध में नए दिशा-निर्देश दिए गए हैं. जिसमें नाई और ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलने की अनुमति तो दी गई है, लेकिन कई और शर्ते जोड़ी गई हैं. साथ ही कुछ विशेष लोगों को प्रवेश निषेध किया गया है, जो नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके मुताबिक ब्यूटी पार्लर और सैलून में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी से पीड़ित व्यक्ति का प्रवेश दुकान में निषेध रहेगा.
हैंड सेनेटाइज के बाद ही मिलेगी दुकान में एंट्री
दुकान के बाहर ही हैंड सेनेटाइजर रखना होगा, हैंड सैनेटाइज करने के बाद ही ग्राहक दुकानों में एंट्री करेंगे, सभी केस शिल्पियों और स्टाफ के लिए फेस मास्क, हेड कवर, एप्रॉन, का उपयोग हर समय अनिवार्य होगा. सभी ग्राहक के लिए अलग से डिस्पोजेबल तौलिया, पेपर उपयोग में लाया जाएगा. सभी उपकरणों और औजारों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनेटाइज करना जरूरी होगा. हर हेयर कट के बाद स्टाफ को अपने हाथ को सैनेटाइज करना होगा, सैलून पार्लर के सभी कॉमन एरिया फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढियां, और हैंडल्स को डिसइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा.
चाट,फुल्की, चाय पर प्रतिबंध बरकरार
अभी हाल ही में चौपाटी में चाट,फुल्की, की दुकान लगाने वाले फुटपाथ व्यापारियों ने कलेक्टर से दुकान खोलने के परमिशन की गुहार लगाई थी और ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन अभी भी चाय, चाट, फुल्की दुकानो पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा. इन दुकानों को खोलने की परमिशन अभी भी नहीं दी गई है.