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दुर्गा उत्सव को लेकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक, रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगी दुकानें

शहडोल जिले में आगामी दुर्गात्सव को लेकर आपदा प्रबन्धन की बैठक हुई. बैठक में कलेक्टर ने अधिकारियों को नवरात्रि को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सभी तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की बात कही.

Disaster Management Committee meeting on Durgotsav
दुर्गात्सव को लेकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक
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Published : Sep 24, 2020, 9:53 PM IST

शहडोल। शहडोल जिले में गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगामी नवरात्रि को लेकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई. कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दुर्गा पण्डाल 10×10 और मूर्ति 6 फिट तक ही विराजित की जाएगी. पंडाल में 10 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी.

इस साल दुर्गा उत्सव में गरबा और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. नवरात्रि के दौरान किसी भी कार्यक्रम में प्रशासन से अनुमति लेने के बाद भी 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए. रात 8 बजे के बाद से दवाइयों और जलपान की दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी.

कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मूर्ति विसर्जन के बिंदु भी तय कर लिए जाएं. साथ ही चलित मोबाइल यूनिट प्रतिबंध संग्रहण रथ बनाए जाएं और मूर्ति विसर्जन स्थापना स्थान से सीधे विसर्जन स्थान तक ले जाने की व्यवस्था की जाए. इसके लिए लिफ्टर ट्रॉली का प्रयोग किया जाए, बड़ी मूर्तियों के लिए साफ सुथरी, सेनेटाइजर कराकर 407 वाहन का प्रयोग किए जाएं. विसर्जन स्थल पर लाइट की और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.

कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को दुर्गा समिति संचालकों, डीजे संचालकों और पंडाल संचालकों की बैठक लेकर शासन के दिशा निर्देशों की जानकारी देने और उनके पालन करने के निर्देश दिए हैं.

शहडोल। शहडोल जिले में गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगामी नवरात्रि को लेकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक हुई. कोरोना संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि दुर्गा पण्डाल 10×10 और मूर्ति 6 फिट तक ही विराजित की जाएगी. पंडाल में 10 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी.

इस साल दुर्गा उत्सव में गरबा और डीजे पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. नवरात्रि के दौरान किसी भी कार्यक्रम में प्रशासन से अनुमति लेने के बाद भी 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए. रात 8 बजे के बाद से दवाइयों और जलपान की दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी.

कलेक्टर ने नगरपालिका अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि मूर्ति विसर्जन के बिंदु भी तय कर लिए जाएं. साथ ही चलित मोबाइल यूनिट प्रतिबंध संग्रहण रथ बनाए जाएं और मूर्ति विसर्जन स्थापना स्थान से सीधे विसर्जन स्थान तक ले जाने की व्यवस्था की जाए. इसके लिए लिफ्टर ट्रॉली का प्रयोग किया जाए, बड़ी मूर्तियों के लिए साफ सुथरी, सेनेटाइजर कराकर 407 वाहन का प्रयोग किए जाएं. विसर्जन स्थल पर लाइट की और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं.

कलेक्टर ने अपर कलेक्टर को दुर्गा समिति संचालकों, डीजे संचालकों और पंडाल संचालकों की बैठक लेकर शासन के दिशा निर्देशों की जानकारी देने और उनके पालन करने के निर्देश दिए हैं.

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