शहडोल। जिले में मंगलवार को आपदा प्रबंधन की बैठक हुई, बैठक में फैसला लिया गया है कि अब शहडोल जिला मुख्यालय, कस्बा और नगरीय क्षेत्रों में स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठान एक साथ खोले जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए समय तय किया गया है. इसके अलावा कई नियम भी बनाये गए हैं. दुकानदारों के लिए 'नो वैक्सीनेशन-नो परमीशन' का फॉर्मूला तय किया गया है. वहीं अभी भी कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है. इसके अलावा सब्जी बेचने के लिए भी अलग व्यवस्था बनाई गई है.
बैठक में लिए गए ये फैसले
आपदा प्रबंधन की बैठक में फैसला लिया गया है कि शहडोल जिला मुख्यालय, ब्लॉक, बड़े कस्बों में स्थापित व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए एक साथ खोले जाएंगे.
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बता दें कि इससे पहले जब अनलॉक की शुरुआत जिले में हुई थी तब कुछ सीमित गतिविधियों के साथ अनलॉक की शुरुआत की गई थी और उसके बाद एक दिन लेफ्ट और एक दिन राइट साइड की दुकानों को खोलने का फैसला लिया गया था. कुछ दिन तक इस नियम के साथ भी दुकानें खोली गईं, लेकिन आपदा प्रबंधन की बैठक में बड़ा फैसला करते हुए एक साथ सभी दुकानें सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जाएंगे. हालांकि इस दौरान कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा साथ ही दुकानों में नो वैक्सीन नों एंट्री के नियम को कड़ाई से लागू किया जाएगा.
सब्जी व्यापारियों के लिए फैसला
सब्जी बेचने वाले बाणगंगा मेला मैदान, पॉलिटेक्निक ग्राउंड, रेलवे ग्राउंड में दुकान लगा सकते हैं. साथ ही सब्जी मंडी में थोक व्यापारी, फुटकर विक्रेताओं को ही सब्जी उपलब्ध करा सकेंगे. ग्राहकों को सब्जी मंडी में सब्जी नहीं बेची जाएगी. इसके अलावा होटल एवं रेस्टोरेंट 50 फीसदी की क्षमता के साथ कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए खोले जाएंगे. इनको भी 'नो वैक्सीनेशन-नो एंट्री' के नियम का पालन करना होगा.
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इन पर लागू रहेंगी पाबंदियां
आपदा प्रबंधन की बैठक में फैसला लिया गया है कि स्विमिंग पूल, थिएटर, चौपाटी अभी नहीं खोली जाएगी. इन पर भविष्य की स्थितियों के बाद बैठक कर फैसला लिया जाएगा.