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टोल नाके पर ना देने पड़े पैसे, अधिकारी ने लिखवा दिया गाड़ी की नंबर प्लेट में मध्यप्रदेश शासन - एमपी शासन

सिवनी के रोजगार गारंटी योजना के असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर ने टोल देने से बचने के लिये अपनी गाड़ी पर एमपी शासन की नंबर प्लेट लगा ली.

Assistant Program Officer put MP Governance number plate on the vehicle in seoni
टोल नाके पर ना लगे पैसे इसलिए लिखवा लिया मध्यप्रदेश शासन
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Published : Mar 9, 2020, 10:47 PM IST

सिवनी। जनपद पंचायत लखनादौन में टोल नाके पर पैसे नहीं देने के चक्कर में रोजगार गारंटी योजना के असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर महेंद्र लारिया ने अपनी गाड़ी में एमपी शासन की नंबर प्लेट लगवा दी. बताया जा रहा है कि महेंद्र लारिया ग्रामीण इलाकों में धौंस भी जमाता है. जब कैमरे के सामने अधिकारी महोदय से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि शासकीय कार्य से उनको जाना पड़ता है और टोल नाके पर पैसे न देने पड़े इसके लिए उन्होंने मध्यप्रदेश शासन लिखवा लिया है.

टोल नाके पर ना लगे पैसे इसलिए लिखवा लिया मध्यप्रदेश शासन

बता दें जिले में ऐसे बहुत सारे मामले देखे जा सकते हैं. जब अधिकारियों के निजी वाहन पर शासकीय पदों और सरकारी संस्थाओं के नाम अंकित होते हैं. लेकिन आरटीओ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है. इसी का परिणाम है कि जिले में ऐसे अधिकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. जबकि मोटर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 77 / 177 के तहत नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करने पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है.

सिवनी। जनपद पंचायत लखनादौन में टोल नाके पर पैसे नहीं देने के चक्कर में रोजगार गारंटी योजना के असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर महेंद्र लारिया ने अपनी गाड़ी में एमपी शासन की नंबर प्लेट लगवा दी. बताया जा रहा है कि महेंद्र लारिया ग्रामीण इलाकों में धौंस भी जमाता है. जब कैमरे के सामने अधिकारी महोदय से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि शासकीय कार्य से उनको जाना पड़ता है और टोल नाके पर पैसे न देने पड़े इसके लिए उन्होंने मध्यप्रदेश शासन लिखवा लिया है.

टोल नाके पर ना लगे पैसे इसलिए लिखवा लिया मध्यप्रदेश शासन

बता दें जिले में ऐसे बहुत सारे मामले देखे जा सकते हैं. जब अधिकारियों के निजी वाहन पर शासकीय पदों और सरकारी संस्थाओं के नाम अंकित होते हैं. लेकिन आरटीओ इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है. इसी का परिणाम है कि जिले में ऐसे अधिकारियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. जबकि मोटर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 77 / 177 के तहत नंबर प्लेट में छेड़छाड़ करने पर कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है.

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