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Sehore crime हत्यारे को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, जाने क्या थी हत्या की वजह

गुस्सा कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा आप मध्यप्रदेश के सीहोर में हुई घटना से लगा सकते हैं. बहस के दौरान आवेश में आकर एक किसान ने अपने यहां काम करने वाले मजदूर की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अदालत में पेश किया. जहां अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अगर वह किसान मात्र दो मिनट अपने गुस्से पर काबू पा लेता तो उसका जीवन यूं बर्बाद न होता.

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Published : Sep 24, 2022, 7:41 PM IST

Aajeevan karavas ki Saja
सीहोर हत्यारे को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सीहोरः सीहोर के मंडी थाना अंतर्गत हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है. जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी केदार सिंह कौरव ने जानकारी दी है कि सीहोर के मंडी थाना अंतर्गत ग्राम अवंतिपुरा के पास खेत में संदीप वर्मा की लाश पड़ी हुई मिली थी. जिस पर धारदार हथियार से हमले के निशान पाए गए थे.

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जाने पूरा घटनाक्रमः मंडी थाना प्रभारी पुष्पेंद्र राठौर के निर्देश पर विवेचना में पाया गया कि मृतक संदीप वर्मा आरोपी गुलाब सिंह के यहां मजदूरी करता था. संदीप वर्मा को उसने जानवर चराने का काम दे रखा था. घटना के दिन आरोपी ने मृतक संदीप से फसल के नुकसान होने की बात कही थी. उस दिन संदीप शराब के नशे में था. जिसके कारण दोनों में अच्छी खासी बहस होने लगी. गुलाब का आरोप था कि संदीप की वजह से उसकी फसलों को काफी नुकसान हो गया. संदीप यह बात मानने को तैयार नहीं था. काफी देर बहस होने के बाद झुंझलाकर गुलाब सिंह ने पास रखी कुल्हाड़ी से संदीप वर्मा पर वार कर दिया. गुलाब सिंह ने वार इतना जोरदार किया था कि उससे संदीप की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी गुलाब सिंह पर धारा 302 का मुकदमा दर्जकर उसे जिला न्यायलय में प्रस्तुत किया था. जहाँ अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायलय ने दोषी मानते हुए गुलाब सिंह को आजीवन कारावास और 5000 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक शरद जोशी द्वारा की गई थी.

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