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सीहोर में धारा 144 लागू, इन नियमों का करना होगा पालन

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर अजय गुप्ता ने धारा-144 के तहत आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक सहित अन्य कार्य आयोजित नहीं किए जा सकेंगे.

Collector Ajay Gupta
कलेक्टर अजय गुप्ता
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Published : Jul 16, 2020, 6:51 PM IST

सीहोर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सीहोर में धारा 144 लागू कर दी गई है. राज्य शासन द्वारा जारी नई दिशा-निर्देशों के तहत कलेक्टर अजय गुप्ता ने शहर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

इन नियमों का करना होगा पालन

  • कलेक्टर आदेश के मुताबित शहर में कोई भी धार्मिक कार्य या त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी.
  • सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी को स्थापित नहीं किया जाएगा, आमजन अपने-अपने घरों में ही रहकर पूजा-अर्चना करेंगे.
  • धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे.
  • उपासना स्थलों पर फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
  • विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. इसमें वर और वधु के परिवार वालों के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे.
  • किसी पारिवारिक कार्यक्रम, जन्मदिन या फिर सालगिरह जैसे समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे.
  • अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे.
  • यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सीहोर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए सीहोर में धारा 144 लागू कर दी गई है. राज्य शासन द्वारा जारी नई दिशा-निर्देशों के तहत कलेक्टर अजय गुप्ता ने शहर में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं.

इन नियमों का करना होगा पालन

  • कलेक्टर आदेश के मुताबित शहर में कोई भी धार्मिक कार्य या त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जाएगा और ना ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जाएगी.
  • सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी को स्थापित नहीं किया जाएगा, आमजन अपने-अपने घरों में ही रहकर पूजा-अर्चना करेंगे.
  • धार्मिक/उपासना स्थलों पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे.
  • उपासना स्थलों पर फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.
  • विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी. इसमें वर और वधु के परिवार वालों के अधिकतम 10-10 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे.
  • किसी पारिवारिक कार्यक्रम, जन्मदिन या फिर सालगिरह जैसे समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे.
  • अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में अधिकतम 20 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे.
  • यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा. इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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