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लॉकडाउन के चलते कोर्ट प्रकिया में नवाचार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाई गई सजा - आष्टा न्यायालय

सीहोर में लॉकडाउन के चलते अब न्यायिक प्रक्रिया में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लिया जा रहा है. जिसके चलते आष्टा तहसील में न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हत्या और रेप के आरोपी को सजा सुनाई है.

video conferencing
वीड़ियों कांफ्रेंसिंग
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Published : May 19, 2020, 4:37 PM IST

सीहोर। देशभर में जारी लॉकडाउन के चलते न्यायपालिका की प्रकिया में भी बदलाव देखा जा रहा है. जिले की आष्टा तहसील में न्यायालय ने 2018 के सनसनीखेज हत्या और बलात्कार के मामले में आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई है.

वीड़ियों कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई

बड़े मामलों में न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मामलों की सुनवाई और फैसले देने शुरु कर दिए हैं. जिसमें 17 मार्च 2018 को जिले के जावर थाना अंतर्गत ग्राम गुराड़िया वर्मा के कुंडिया नाथ के जंगल में एक महिला के साथ बलात्कार करने के बाद हत्या की गई थी. जहां आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूरी न्यायिक प्रक्रिया चली.

पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर और डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आरोपी कल्याण सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. मृतक महिला की ओर से सरकारी वकील के रूप में देवेंद्र सिंह ठाकुर ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पैरवी की थी.

सीहोर। देशभर में जारी लॉकडाउन के चलते न्यायपालिका की प्रकिया में भी बदलाव देखा जा रहा है. जिले की आष्टा तहसील में न्यायालय ने 2018 के सनसनीखेज हत्या और बलात्कार के मामले में आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई गई है.

वीड़ियों कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई

बड़े मामलों में न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मामलों की सुनवाई और फैसले देने शुरु कर दिए हैं. जिसमें 17 मार्च 2018 को जिले के जावर थाना अंतर्गत ग्राम गुराड़िया वर्मा के कुंडिया नाथ के जंगल में एक महिला के साथ बलात्कार करने के बाद हत्या की गई थी. जहां आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पूरी न्यायिक प्रक्रिया चली.

पेश किए गए सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर और डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर आरोपी कल्याण सिंह को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है. मृतक महिला की ओर से सरकारी वकील के रूप में देवेंद्र सिंह ठाकुर ने कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पैरवी की थी.

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