ETV Bharat / state

सीहोर: कंटेनमेंट एरिया घोषित किए गए कोरोना मरीजों के निवास स्थल - Collector declared containment zone

सीहोर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थल को कलेक्टर अजय गुप्ता ने कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है, जहां पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. वहीं कंटेनमेंट एरिया के निवासियों को अनिवार्य रूप से होम क्वारंटाइन रहना होगा.

Collector ajay gupta
कलेक्टर अजय गुप्ता
author img

By

Published : Jul 20, 2020, 10:15 PM IST

सीहोर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते आए दिन नए कंटेनमेंट एरिया सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में जिले में कलेक्टर अजय गुप्ता ने संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है.

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. कंटेनमेंट एरिया में पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. वहीं कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई है.

कोरोना महामारी के चलते कलेक्टर अजय गुप्ता ने जिले भर के सभी बैंकों के कर्मचारियों को स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच के बाद ही बैंक में प्रवेश के लिए निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने समस्त बैंक मैनेजरों को निर्देशित किया है कि अगर बैंक कर्मचारियों को बिना मेडिकल जांच और स्क्रीनिंग के बैंक में प्रवेश दिया जायेगा, तो जारी आदेश के मुताबिक बैंक मैनेजर के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी जाएगी तो प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जायेगी.

सीहोर। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते आए दिन नए कंटेनमेंट एरिया सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर विशेष दिशा-निर्देश भी जारी किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में जिले में कलेक्टर अजय गुप्ता ने संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थल को मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कंटेनमेंट एरिया घोषित कर दिया है.

कलेक्टर द्वारा जारी आदेश अनुसार कोरोना पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों के निवास स्थान को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है. कंटेनमेंट एरिया में पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. वहीं कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों को होम क्वारंटाइन में रहने की हिदायत दी गई है.

कोरोना महामारी के चलते कलेक्टर अजय गुप्ता ने जिले भर के सभी बैंकों के कर्मचारियों को स्क्रीनिंग और मेडिकल जांच के बाद ही बैंक में प्रवेश के लिए निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने समस्त बैंक मैनेजरों को निर्देशित किया है कि अगर बैंक कर्मचारियों को बिना मेडिकल जांच और स्क्रीनिंग के बैंक में प्रवेश दिया जायेगा, तो जारी आदेश के मुताबिक बैंक मैनेजर के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी जाएगी तो प्रशासन द्वारा उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जायेगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.