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सतना : कलेक्टर ने 8 अपराधियों को किया जिला बदर, जानिए पूरा मामला

सतना जिले के कलेक्टर अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अन्तर्गत 8 अपराधियों को जिला बदर किया है.

Satna District Collector commits 8 criminals to District Badar
कलेक्टर ने 8 अपराधियों को किया जिला बदर
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Published : Dec 4, 2020, 12:56 PM IST

सतना : मध्यप्रदेश के सतना जिला कलेक्टर अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अन्तर्गत 8 अपराधियों को जिला बदर किया है.

जिला बदर किये गए अपराधी
मैहर थाना के सरांय मोहल्ला निवासी धर्मेन्द्र कपाड़िया
कोलगवां थाना निवासी कोलगवां रघु उर्फ रघुवीर
थाना कोलगवां अंतर्गत कबाड़ी टोला निवासी बाल्मीक लोनिया
सिंधी कैंप मथुरा सिंह बस्ती निवासी अच्छू उर्फ आशीष मंघानी
मथुरा बस्ती निवासी विपिन पिता बद्री प्रसाद जैसवाल
सिंधी कैंप निवासी शैलेन्द्र प्रताप सिंह
थाना सिविल लाईन महदेवा निवासी दीपक शुक्ला
थाना सिविल लाईन दक्षिण पतेरी चौहान नगर

जिले से बाहर चले जाने का आदेश

इन सभी को सर्म्पूण सतना जिला समेत समीपवर्ती जिला रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है साथ ही उपर्युक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है.

सतना : मध्यप्रदेश के सतना जिला कलेक्टर अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 के अन्तर्गत 8 अपराधियों को जिला बदर किया है.

जिला बदर किये गए अपराधी
मैहर थाना के सरांय मोहल्ला निवासी धर्मेन्द्र कपाड़िया
कोलगवां थाना निवासी कोलगवां रघु उर्फ रघुवीर
थाना कोलगवां अंतर्गत कबाड़ी टोला निवासी बाल्मीक लोनिया
सिंधी कैंप मथुरा सिंह बस्ती निवासी अच्छू उर्फ आशीष मंघानी
मथुरा बस्ती निवासी विपिन पिता बद्री प्रसाद जैसवाल
सिंधी कैंप निवासी शैलेन्द्र प्रताप सिंह
थाना सिविल लाईन महदेवा निवासी दीपक शुक्ला
थाना सिविल लाईन दक्षिण पतेरी चौहान नगर

जिले से बाहर चले जाने का आदेश

इन सभी को सर्म्पूण सतना जिला समेत समीपवर्ती जिला रीवा, सीधी, शहडोल, उमरिया, कटनी, पन्ना की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने का आदेश दिया गया है साथ ही उपर्युक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है.

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