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बीना रिफाइनरी को हाईकोर्ट का नोटिस, 5 किमी एरिया को नो डेवलपमेंट जोन घोषित करने का मामला

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Published : Mar 28, 2019, 8:29 AM IST

Updated : Mar 28, 2019, 8:39 AM IST

बीना में बनी भारत ओमान रिफायनरी के 5 किलोमीटर एरिया को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किए को लेकर हाईकोर्ट ने रिफाइनरी प्रबंधन को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है.

रिफाइनरी को हाईकोर्ट का नोटिस

सागर। बीना रिफाइनरी के 5 किलोमीटर एरिया को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किए जाने पर हाईकोर्ट ने रिफाइनरी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. बता दें कि भारत ओमान रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा सन 2009 में तत्कालीन सागर कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी के साथ मिलकर 5 किलोमीटर एरिया को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया था. इस पर नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जबाव मांगा है.

बता दें कि भारत ओमान रिफाइनरी प्रबंधन ने मार्च 2009 को अपनी सुविधा के लिए जिले के तत्कालीन कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी से एक आदेश पारित करवाया था. इसमें रिफाइनरी के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के निवासी प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी तरह का निर्माण अपने खेत और गांव में नहीं कर सकते थे. तत्कालीन कलेक्टर के इस निर्णय को पूर्व मंडी अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

बीना रिफाइनरी को नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सागर कलेक्टर और रिफाइनरी प्रबंधन से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. तत्कालीन कलेक्टर और बीना रिफाइनरी के इस आदेश ने आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र के रहवासियों और किसानों के जीवन पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. यहां बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हुई है. हाईकोर्ट की इस याचिका को स्वीकार करने और 4 सप्ताह में जवाब मांगने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से न्याय मिलने की आशा जताई है.

सागर। बीना रिफाइनरी के 5 किलोमीटर एरिया को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किए जाने पर हाईकोर्ट ने रिफाइनरी प्रबंधन को नोटिस जारी किया है. बता दें कि भारत ओमान रिफाइनरी प्रबंधन द्वारा सन 2009 में तत्कालीन सागर कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी के साथ मिलकर 5 किलोमीटर एरिया को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया था. इस पर नोटिस जारी कर हाईकोर्ट ने चार सप्ताह में जबाव मांगा है.

बता दें कि भारत ओमान रिफाइनरी प्रबंधन ने मार्च 2009 को अपनी सुविधा के लिए जिले के तत्कालीन कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी से एक आदेश पारित करवाया था. इसमें रिफाइनरी के आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव के निवासी प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी तरह का निर्माण अपने खेत और गांव में नहीं कर सकते थे. तत्कालीन कलेक्टर के इस निर्णय को पूर्व मंडी अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

बीना रिफाइनरी को नोटिस जारी

हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सागर कलेक्टर और रिफाइनरी प्रबंधन से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है. तत्कालीन कलेक्टर और बीना रिफाइनरी के इस आदेश ने आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र के रहवासियों और किसानों के जीवन पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. यहां बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हुई है. हाईकोर्ट की इस याचिका को स्वीकार करने और 4 सप्ताह में जवाब मांगने पर याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से न्याय मिलने की आशा जताई है.

Intro: हाई कोर्ट ने बिना रिफायनरी और सागर कलेक्टर से और कलेक्टर से 4 सप्ताह में मांगा जवाब


पूर्व में कलेक्टर द्वारा बीना रिफाइनरी के साथ मिलकर 5 किलोमीटर नो डेवलपमेंट जोन घोषित करने का मामला

सागर। सागर के बीना में भारत ओमान रिफायनरी प्रबंधन द्वारा सन 2009 में तत्कालीन कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी से मिलकर 5 किलोमीटर एरिया को नो डेवलपमेंट जोन घोषित करने के मामले में हाई कोर्ट ने सागर कलेक्टर व बिना रिफायनरी यानी भारत ओमान रिफाइनरी प्रबंधन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है भारत ओमान रिफायनरी प्रबंधन ने मार्च 2009 को अपनी सुविधा के लिए कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी से एक आदेश करवा लिया था जिसमें वहां के आसपास के गांव वाले 5 किलोमीटर एरिया में प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी तरह का निर्माण अपने खेत व गांव में नहीं कर सकते इस तुगलकी फरमान को लेकर पूर्व मंडी अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है और सागर कलेक्टर व रिफाइनरी प्रबंधन से 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है तत्कालिक कलेक्टर और बिना रिफायनरी के इस फरमान ने आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र के रहवासियों किसानों के जीवन पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है जिसमें बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हुई है हाई कोर्ट की इस याचिका को स्वीकार करने और 4 सप्ताह में कूट से जवाब मांगने पर याचिकाकर्ताओं ने न्याय मिलने की आशा जताई है

बाइक राजकमल सोनी याचिकाकर्ता के वकील


Body: हाई कोर्ट ने बिना रिफायनरी और सागर कलेक्टर से और कलेक्टर से 4 सप्ताह में मांगा जवाब


पूर्व में कलेक्टर द्वारा बीना रिफाइनरी के साथ मिलकर 5 किलोमीटर नो डेवलपमेंट जोन घोषित करने का मामला

सागर। सागर के बीना में भारत ओमान रिफायनरी प्रबंधन द्वारा सन 2009 में तत्कालीन कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी से मिलकर 5 किलोमीटर एरिया को नो डेवलपमेंट जोन घोषित करने के मामले में हाई कोर्ट ने सागर कलेक्टर व बिना रिफायनरी यानी भारत ओमान रिफाइनरी प्रबंधन से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है भारत ओमान रिफायनरी प्रबंधन ने मार्च 2009 को अपनी सुविधा के लिए कलेक्टर हीरालाल त्रिवेदी से एक आदेश करवा लिया था जिसमें वहां के आसपास के गांव वाले 5 किलोमीटर एरिया में प्रशासन की अनुमति के बिना किसी भी तरह का निर्माण अपने खेत व गांव में नहीं कर सकते इस तुगलकी फरमान को लेकर पूर्व मंडी अध्यक्ष ने हाईकोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार की है और सागर कलेक्टर व रिफाइनरी प्रबंधन से 4 सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया है तत्कालिक कलेक्टर और बिना रिफायनरी के इस फरमान ने आसपास के 5 किलोमीटर क्षेत्र के रहवासियों किसानों के जीवन पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया है जिसमें बड़ी संख्या में आबादी प्रभावित हुई है हाई कोर्ट की इस याचिका को स्वीकार करने और 4 सप्ताह में कूट से जवाब मांगने पर याचिकाकर्ताओं ने न्याय मिलने की आशा जताई है

बाइक राजकमल सोनी याचिकाकर्ता के वकील


Conclusion:
Last Updated : Mar 28, 2019, 8:39 AM IST

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