सागर। आज रात 12 बजे से पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा. 16 फरवरी से फास्टैग ना होने की स्थिति में दोगुना टोल टैक्स जमा करना होगा. केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने पूरे देश के सभी नेशनल हाई-वे के टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था अनिवार्य कर दी है. फास्टैग की अनिवार्यता को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाए हैं, जैसे छूट प्राप्त वाहनों के लिए क्या व्यवस्था होगी ? टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए भी क्या फास्टैग अनिवार्य होगा ? इसके अलावा फास्टैग में भुगतान का क्या तरीका होगा ? ऐसी कई शंकाए लोगों के मन में हैं.
NH पर आज रात 12 बजे से नहीं होगा नकद टोल भुगतान
15 फरवरी में रात 12 बजे के बाद देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर बने तमाम टोल प्लाजा का भुगतान अब कैश से नहीं होगा. एनएच के टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों को फास्टैग से ही टोल टैक्स जमा करना होगा और फास्टैग ना होने की स्थिति में 16 फरवरी से 2 गुना टोल टैक्स लगेगा, हालांकि एनएचएआई ने अभी ये व्यवस्था की है कि अगर टोल प्लाजा पर ही कोई व्यक्ति फास्टैग की मांग करता है, तो उसे निशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा. रिचार्ज उसे अपने खाते या वॉलेट से करना होगा.
क्या है फास्टैग व्यवस्था
फास्टैग केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन विभाग द्वारा आरएफआईडी के तहत यह व्यवस्था लाई गई है. इस व्यवस्था के तहत वाहन में एक चिप लगाई जाती है, जिसमें टोल प्लाजा का जो भुगतान अभी तक नकद होता था वह फास्टैग के जरिए आपके खाते या वॉलेट से कट जाता है, इससे लोगों को कई फायदे भी है.
- लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतार में इंतजार नहीं करना होगा.
- टोल बूथ पर वाहन खड़ा कर भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी.
- टोल प्लाजा पर वाहन खड़े होने के कारण होने वाला फ्यूल का नुकसान भी कम होगा और प्रदूषण से भी बचत होगी.
- एक बार टोल प्लाजा पर फास्टैग द्वारा भुगतान करने पर अगर आप 24 घंटे के अंदर वापस आते हैं, तो आधा टोल टैक्स देना होगा.
टोल टैक्स से छूट प्राप्त वाहनों के लिए फास्टैग की व्यवस्था
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारत के राजपत्र के अंतर्गत जिन वाहनों के लिए टोल टैक्स से छूट है. उन वाहनों के लिए अलग से फास्टैग बनाया गया है. टोल प्लाजा पर ऐसे छूट प्राप्त वाहनों के लिए फास्टैग की अलग से व्यवस्था की गई है.
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टोल प्लाजा के नजदीक रहने वाले लोगों के लिए व्यवस्था
जो व्यक्ति टोल प्लाजा के नजदीक रहते हैं और उन्हें कई बार ढोल पर जाला जा से गुजर ना होता है, उसके लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में पहले से ही पास की व्यवस्था की है, टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर क्षेत्रफल में रहने वाले लोग महज 275 लेकर 1 महीने में कई बार टोल पार कर सकते हैं.
सरकारी कर्मचारियों की छूट की मांग
फास्टैग व्यवस्था के कारण उन सरकारी कर्मचारियों का टोल प्लाजा का भुगतान करना होगा. जो सरकारी कार्य से टोल प्लाजा से गुजरते हैं, लेकिन निजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं. इस व्यवस्था को लेकर सरकारी कर्मचारी शासन से छूट की मांग कर रहे हैं. इन कर्मचारियों और अधिकारियों का कहना है कि हम भले ही निजी वाहन का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन सरकारी कामकाज से जाएंगे,तो भी हमें टोल टैक्स का भुगतान करना होगा.