रीवा। रिश्वत लेने के मामले में महिला सचिव को न्यायालय ने कारावास की सजा सुनाई है. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने पंचायत सचिव सीता गुप्ता को 5 हजार की रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया है. कोर्ट ने महिला को 4 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए का जुर्माना और एक अन्य धारा के अंतर्गत 3 साल का कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाकर भेज दिया है.
रीवा जिले में ग्राम पंचायत भौवार जनपत पंचायत रायपुर कर्चुलियान में सचिव के रूप में पदस्थ महिला को वर्ष 2015 में लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज इस मामले में दोषी पाते हुए सचिव महिला सीता गुप्ता को 4 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है.
शिकायतकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सचिन द्विवेदी ने बताया कि शिकायतकर्ता शौकीन आशा ने मुख्यमंत्री आवास योजना का फार्म 2014 में बढ़कर सचिव सीता गुप्ता को दिया था और 1 साल तक योजना का लाभ नहीं मिलने पर वह सचिव से मिली तो उसने योजना का लाभ दिलाने के एवज में 10 हजार की मांग की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने लोकायुक्त रीवा में की.
लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच के उपरांत 21 मार्च 2015 को आरोपी पंचायत सचिव सीता गुप्ता को मऊगंज स्थित उसके आवास पर 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था. मामला न्यायालय पहुंचा, जहां आरोपी द्वारा खुद को निर्दोष साबित करने के लिये अपना पक्ष रखा लेकिन न्यायालय ने दोषी मानते हुए महिला को सजा सुनाकर जेल भेज दिया.