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रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार पंचायत सचिव को चार साल की जेल,दो हजार का जुर्माना

रीवा में एक महिला पंचायत सचिव को 5 हजार की रिश्वत लेने के मामले में 4 साल का कारावास और 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

जिला न्यायालय, रीवा
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Published : Jul 24, 2019, 11:02 PM IST

रीवा। रिश्वत लेने के मामले में महिला सचिव को न्यायालय ने कारावास की सजा सुनाई है. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने पंचायत सचिव सीता गुप्ता को 5 हजार की रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया है. कोर्ट ने महिला को 4 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए का जुर्माना और एक अन्य धारा के अंतर्गत 3 साल का कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाकर भेज दिया है.


रीवा जिले में ग्राम पंचायत भौवार जनपत पंचायत रायपुर कर्चुलियान में सचिव के रूप में पदस्थ महिला को वर्ष 2015 में लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज इस मामले में दोषी पाते हुए सचिव महिला सीता गुप्ता को 4 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है.

5000 रुपए रिश्वत के मामले में गिरफ्तार पंचायत सचिव को 4 साल का कारावास


शिकायतकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सचिन द्विवेदी ने बताया कि शिकायतकर्ता शौकीन आशा ने मुख्यमंत्री आवास योजना का फार्म 2014 में बढ़कर सचिव सीता गुप्ता को दिया था और 1 साल तक योजना का लाभ नहीं मिलने पर वह सचिव से मिली तो उसने योजना का लाभ दिलाने के एवज में 10 हजार की मांग की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने लोकायुक्त रीवा में की.


लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच के उपरांत 21 मार्च 2015 को आरोपी पंचायत सचिव सीता गुप्ता को मऊगंज स्थित उसके आवास पर 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था. मामला न्यायालय पहुंचा, जहां आरोपी द्वारा खुद को निर्दोष साबित करने के लिये अपना पक्ष रखा लेकिन न्यायालय ने दोषी मानते हुए महिला को सजा सुनाकर जेल भेज दिया.

रीवा। रिश्वत लेने के मामले में महिला सचिव को न्यायालय ने कारावास की सजा सुनाई है. जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने पंचायत सचिव सीता गुप्ता को 5 हजार की रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाया है. कोर्ट ने महिला को 4 वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपए का जुर्माना और एक अन्य धारा के अंतर्गत 3 साल का कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाकर भेज दिया है.


रीवा जिले में ग्राम पंचायत भौवार जनपत पंचायत रायपुर कर्चुलियान में सचिव के रूप में पदस्थ महिला को वर्ष 2015 में लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज इस मामले में दोषी पाते हुए सचिव महिला सीता गुप्ता को 4 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है.

5000 रुपए रिश्वत के मामले में गिरफ्तार पंचायत सचिव को 4 साल का कारावास


शिकायतकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सचिन द्विवेदी ने बताया कि शिकायतकर्ता शौकीन आशा ने मुख्यमंत्री आवास योजना का फार्म 2014 में बढ़कर सचिव सीता गुप्ता को दिया था और 1 साल तक योजना का लाभ नहीं मिलने पर वह सचिव से मिली तो उसने योजना का लाभ दिलाने के एवज में 10 हजार की मांग की, जिसकी शिकायत पीड़िता ने लोकायुक्त रीवा में की.


लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच के उपरांत 21 मार्च 2015 को आरोपी पंचायत सचिव सीता गुप्ता को मऊगंज स्थित उसके आवास पर 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था. मामला न्यायालय पहुंचा, जहां आरोपी द्वारा खुद को निर्दोष साबित करने के लिये अपना पक्ष रखा लेकिन न्यायालय ने दोषी मानते हुए महिला को सजा सुनाकर जेल भेज दिया.

Intro:रिश्वत लेने के मामले में महिला सचिव को न्यायालय ने सुनाई जुर्माना सहित कारावास की सजा। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत भौवार जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान ग्राम पंचायत में सचिव के पद पर पदस्थ महिला सीता गुप्ता को 5 हजार की रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाते हुए धारा 13 के तहत 4 वर्ष का कारावास व 2000 रुपए जुर्माना और धारा 7 के अंतर्गत 3 साल का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है और आरोपिया को जेल भेज दिया गया है।


Body:रीवा जिले में ग्राम पंचायत भौवार जनपत पंचायत रायपुर कर्चुलियान में सचिव के रूप में पदस्थ महिला को वर्ष 2015 में लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेने के मामले में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था जिसके बाद आज इस मामले में दोषी पाते हुए सचिव महिला सीता गुप्ता को 4 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई है।


शिकायतकर्ता की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक सचिन द्विवेदी ने बताया कि शिकायतकर्ता शौकीन आशा के ते मुख्यमंत्री आवास योजना का फार्म 2014 में बढ़कर सचिव सीता गुप्ता को दिया था और 1 साल तक योजना का लाभ नहीं मिलने पर वह सचिव से मिली तो उसने योजना का लाभ दिलाने के एवज में ₹10000 की मांग की जिसकी शिकायत पीड़िता ने लोकायुक्त रीवा में की।





Conclusion:लोकायुक्त की टीम ने शिकायत की जांच के उपरांत 21 मार्च 2015 को आरोपी पंचायत सचिव सीता गुप्ता को मऊगंज स्थित उसके आवास पर 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था मामला न्यायालय पहुंचा जहां आरोपी द्वारा खुद को निर्दोष साबित करने अपनी बातें रखी लेकिन न्यायालय ने दोषी मानते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत 4 वर्ष का कारावास व 2000 रुपए और धारा 7 के अंतर्गत 3 साल का कारावास और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं आरोपी को अब जेल भेज दिया गया है।

byte- सचिन द्विवेदी, विशेष लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय रीवा।
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