रीवा। सिरमौर क्षेत्र के पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई है. राम लखन शर्मा पर 6 नवंबर 2008 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक साल की सजा और एक हजार पांच सौ रूपये जुर्माना लगाया गया है.
यह था पूरा मामला
पूरा मामला 6 नवंबर 2008 को विधानसभा चुनाव के नामांकन पर्चा दाखिल करते समय पूर्व विधायक रामलखन शर्मा ने विवाद की स्थिति बना दी थी. उस समय उनका कहना था, कि 'मैं अपने साथ चार लोगों से ज्यादा लेकर जा सकता हूं. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एक बार और जेल जाना पड़ेगा. जिसकी मुझे आदत भी है'. इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.
उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में मुकदमा चला और अब 11 साल बाद इस मामले में फैसला आया है. इसमें पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को दो अलग- अलग धाराओं के तहत एक साल की सजा और एक हजार पांच सौ रूपये जुर्माना लगाया गया है.