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11 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा - Case of Election Code of Conduct

सिरमौर क्षेत्र के पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को चुनाव आचार संहिता के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने एक साल की सजा की सजा सुनाई है.

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Published : Jul 23, 2019, 10:35 PM IST

रीवा। सिरमौर क्षेत्र के पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई है. राम लखन शर्मा पर 6 नवंबर 2008 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक साल की सजा और एक हजार पांच सौ रूपये जुर्माना लगाया गया है.

पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

यह था पूरा मामला

पूरा मामला 6 नवंबर 2008 को विधानसभा चुनाव के नामांकन पर्चा दाखिल करते समय पूर्व विधायक रामलखन शर्मा ने विवाद की स्थिति बना दी थी. उस समय उनका कहना था, कि 'मैं अपने साथ चार लोगों से ज्यादा लेकर जा सकता हूं. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एक बार और जेल जाना पड़ेगा. जिसकी मुझे आदत भी है'. इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में मुकदमा चला और अब 11 साल बाद इस मामले में फैसला आया है. इसमें पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को दो अलग- अलग धाराओं के तहत एक साल की सजा और एक हजार पांच सौ रूपये जुर्माना लगाया गया है.

रीवा। सिरमौर क्षेत्र के पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने एक साल की सजा सुनाई है. राम लखन शर्मा पर 6 नवंबर 2008 में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में एक साल की सजा और एक हजार पांच सौ रूपये जुर्माना लगाया गया है.

पूर्व विधायक को कोर्ट ने सुनाई एक साल की सजा

यह था पूरा मामला

पूरा मामला 6 नवंबर 2008 को विधानसभा चुनाव के नामांकन पर्चा दाखिल करते समय पूर्व विधायक रामलखन शर्मा ने विवाद की स्थिति बना दी थी. उस समय उनका कहना था, कि 'मैं अपने साथ चार लोगों से ज्यादा लेकर जा सकता हूं. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एक बार और जेल जाना पड़ेगा. जिसकी मुझे आदत भी है'. इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी.

उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में मुकदमा चला और अब 11 साल बाद इस मामले में फैसला आया है. इसमें पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को दो अलग- अलग धाराओं के तहत एक साल की सजा और एक हजार पांच सौ रूपये जुर्माना लगाया गया है.

Intro: पूर्व विधायक रामलखन शर्मा को एक साल की सजा, मामला 11साल पुराना।


Body:रीवा के सिरमौर क्षेत्र के पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को 6 नवंबर 2008 में चुनाव आचार संहिता के एक मामले में धारा 353 धारा 186 के तहत 1 साल की सजा 1000 जुर्माना दूसरी धारा में 3 माह की सजा 500 जुर्माना किया गया ,यह पूरा मामला 6 नवंबर 2008 को विधानसभा चुनाव के नामांकन पर्चा दाखिल करते समय पूर्व विधायक रामलखन शर्मा ने विवाद की स्थिति निर्मित कर दी उनका कहना था कि मैं अपने साथ 4 लोगों से ज्यादा लोग लेकर जा सकता हूं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा एक बार और जेल जाना पड़ेगा जिसकी मुझे आदत भी है इसी के चलते उस दौरान निर्वाचन आयोग ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी जिसके चलते न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय में मुकदमा चला और आज 11 साल बाद इस मामले में फैसला आया इसमें पूर्व विधायक राम लखन शर्मा को दो अलग-अलग धारा धारा 353 के तहत 1 साल की सजा और 100 जुर्माना, दूसरी धारा 186 के तहत 3 माह की सजा 500 जुर्माना लगाया गया।

बाइट- मनोज त्रिपाठी, एडीपीओ रीवा


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