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भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया क्लर्क, 4 साल की सजा और 2 हजार रुपए का अर्थदण्ड

रीवा जिले में भ्रष्टाचार के आरोप में एक विद्यालय के क्लर्क को चार साल की सजा और दो हजार रुपए का अर्थदण्ड दिया गया. इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया. ये फैसला विशेष न्यायालय लोकायुक्त से आया है.

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Published : Jan 17, 2020, 11:41 PM IST

Updated : Jan 18, 2020, 12:00 AM IST

Clerk punished for corruption
भ्रष्टाचार के आरोप में क्लर्क को मिली सजा

रीवा । जिले के सिरमौर विकासखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में स्कूल के क्लर्क को 4 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 2 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया.

भ्रष्टाचार के आरोप में क्लर्क को मिली सजा

रीवा के विकासखंड सिरमौर में शासकीय प्राथमिक कन्या शाला बदराम में पदस्थ संविदा शिक्षक प्रिंस श्रीवास्तव ने अपने वेतन के 75,000 एरियर भुगतान के लिए संकुल केंद्र शासकीय हाई स्कूल बेलवा में पदस्थ आरोपी बाबू रामनरेश साकेत से मिला.

क्लर्क ने शिकायतकर्ता से कहा कि कुछ खर्चा-पानी की व्यवस्था करो तो तुम्हारे काम होगा. वरना ऐसे ही तुम चक्कर लगाते रहोगे. शिकायतकर्ता ने आरोपी को रिश्वत लेते ही पकड़वाने के लिए पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से 5 फरवरी 2015 को शिकायत की.

लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत का सत्यापन कर 6 फरवरी 2015 को आरोपी क्लर्क को 1800 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. इसके बाद विशेष न्यायालय लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे आज 4 साल की सजा और 2000 रुपए का अर्थदंड दिया गया. इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया.

रीवा । जिले के सिरमौर विकासखंड में भ्रष्टाचार के आरोप में स्कूल के क्लर्क को 4 साल की सजा सुनाई गई है. इसके अलावा 2 हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया.

भ्रष्टाचार के आरोप में क्लर्क को मिली सजा

रीवा के विकासखंड सिरमौर में शासकीय प्राथमिक कन्या शाला बदराम में पदस्थ संविदा शिक्षक प्रिंस श्रीवास्तव ने अपने वेतन के 75,000 एरियर भुगतान के लिए संकुल केंद्र शासकीय हाई स्कूल बेलवा में पदस्थ आरोपी बाबू रामनरेश साकेत से मिला.

क्लर्क ने शिकायतकर्ता से कहा कि कुछ खर्चा-पानी की व्यवस्था करो तो तुम्हारे काम होगा. वरना ऐसे ही तुम चक्कर लगाते रहोगे. शिकायतकर्ता ने आरोपी को रिश्वत लेते ही पकड़वाने के लिए पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से 5 फरवरी 2015 को शिकायत की.

लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत का सत्यापन कर 6 फरवरी 2015 को आरोपी क्लर्क को 1800 रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया. इसके बाद विशेष न्यायालय लोकायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे आज 4 साल की सजा और 2000 रुपए का अर्थदंड दिया गया. इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया.

Intro:भ्रष्टाचार के आरोप में विद्यालय के लिपिक को हुई चार साल की सजा,दो हजार रुपए का अर्थदण्ड ,विशेष न्यायालय लोकायुक्त से आया फैसला।


Body: रीवा जिले के विकासखंड सिरमौर में शासकीय प्राथमिक कन्या शाला बदराम में संविदा शिक्षक वर्ग 3 में पदस्थ प्रिंस श्रीवास्तव ने सहायक अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने के बाद अपने वेतन का एरियर लगभग 75,000 भुगतान के लिए संकुल केंद्र शासकीय हाई स्कूल बेलवा में पदस्थ आरोपी बाबू रामनरेश साकेत से मिला, बाबू ने शिकायतकर्ता से कुछ खर्चा पानी की व्यवस्था करो तो तुम्हारे काम होगा नहीं तो ऐसे में तुम चक्कर लगाते रहोगे, शिकायतकर्ता ने आरोपी को रिश्वत लेते हो पकड़वाने के लिए पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त से 5 फरवरी 2015 में शिकायत की । लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत के सत्यापन कर 6 फरवरी 2015 को आरोपी बाबू को 18 सौ रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया जिसके बाद विवेचना उपरांत विशेष न्यायालय लोकायुक्त समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे आज 4 वर्ष की सजा एवं 2000 का अर्थदंड दिया गया और आरोपी को जेल भेज दिया गया।

बाइट- खुशी लाल वर्मा, डीपीओ रीवा




Conclusion:
Last Updated : Jan 18, 2020, 12:00 AM IST
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